Sanjay Singh Will Remain in Jail : 27 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे संजय सिंह, कोर्ट ने रियायत नहीं दी!
New Delhi : आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें 27 अक्टूबर तक के लिए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने कोर्ट में तर्क दिया कि कुछ अहम साक्ष्य मिले हैं, जिनमें आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करनी जरूरी है।
संजय सिंह के वकीलों ने तर्क दिया था कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उन्हें हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है। 10 अक्टूबर को उनकी हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी। कोर्ट ने 3 दिन के लिए रिमांड बढ़ाई थी। लेकिन, कोर्ट ने शुक्रवार को भी कोई राहत नहीं दी है और 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सांसद संजय सिंह के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि वह शुगर के मरीज हैं और उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए रियायत दी जानी चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क में दम नहीं माना। जांच एजेंसी के तर्कों को देखते हुए उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि दिल्ली शराब नीति मामले में पार्टी के स्तर पर धांधली हुई है और यह मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा मामला है। शराब नीति पर चल रहे केस में ही मनीष सिसोदिया भी फरवरी से जेल में हैं।
संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। अब देखना है कि यहां से उन्हें कोई राहत मिल पाती है या नहीं। संजय सिंह के वकील ने मुख्य जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की पीठ से त्वरित सुनवाई का आग्रह किया है। कोर्ट के सामने उनके वकीलों ने कहा है कि इस मामले में गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है।