Sarpanch Broke The Rules : रंगवासा के सरपंच ने वो सब किया, जो उसका अधिकार नहीं!
Indore : रंगवासा के सरपंच और सचिव ने नियम विरूद्ध कार्य करते हुए सन 2018 से 2020 तक पंचायत क्षेत्र में रहवासियों को वारिसनामा प्रमाण-पत्र जारी किए। सन् 2018 से 2020 तक ये वारिसनामा प्रमाण-पत्र एक या दो नहीं बल्कि 14 प्रमाण-पत्र हैं। जबकि, ग्राम पंचायत को वारिसनामा प्रमाण-पत्र जारी करने के अधिकार नहीं है।
ग्राम पंचायत रंगवासा के इस नियम विरुद्ध काम की शिकायत शहर के दो युवाओं ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को की है। पंचायत द्वारा जारी किए गए वारिसनामा प्रमाण-पत्रों पर सिर्फ सरपंच के हस्ताक्षर है, सचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं। एक अन्य तथ्य यह भी सामने आया कि वारिसनामा प्रमाण-पत्रों पर कार्यालयीन जावक नंबर है, जबकि पंचायत को इन्हें जारी करने का अधिकार ही नहीं है।
जानकारी अनुसार रंगवासा पंचायत द्वारा 5 लाख से ज्यादा के निर्माण कार्य करवाए। इनका करीब ढाई लाख रुपए का भुगतान पारिश्रमिक के रूप में किया जाना था। भुगतान नहीं होने पर ठेकेदार ने हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने निर्माणकर्ता ठेकेदार को उसके पारिश्रमिक का भुगतान करने के आदेश ग्राम पंचायत को दिए थे। इसके बाद ग्राम पंचायत ने विभिन्न तारीखों में निर्माणकर्ता ठेकेदार को करीब 2 लाख 46 हजार रुपए का भुगतान नकद में कर दिया। निर्माणकर्ता ठेकेदार ने भी इसे स्वीकार किया है। नकद भुगतान किए जाने से यह भी आशंका बलवती होती है कि भुगतान की गई धनराशि किस मद से पंचायत को प्राप्त हुई। इस मामले की भी शिकायत उच्च अधिकारियों को की गई है।
नियम विरूद्ध पट्टे भी बांटे
ग्राम पंचायत रंगवासा 59 पट्टे नियम विरूद्ध बांट चुकी है। ये पट्टे जिस प्रारूप-ग में बांटे गए हैं, उस प्रारूप में पट्टे बांटने का ग्राम पंचायत को अधिकार ही नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ग्राम पंचायत रंगवासा द्वारा जो पट्टे गए हैं वह अलग-अलग जगह पर हैं। पट्टों पर न तो सरकारी योजना का नाम है और न ये किस मद में बांटे गए, उसका कोई उल्लेख है। पट्टों का क्षेत्रफल भी 1600 वर्ग फीट तक है। इतने अधिक क्षेत्रफल के पट्टों को बांटने का ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं है। इसके साथ ही अन्य कई अनियमितताएं भी पट्टे बांटने में और अन्य कार्यों में की गई हैं।