सरपंच को पद से हटाया, सचिव निलंबित,सहायक यंत्री की वेतन वृद्धि रोकने और उपयंत्री के निलंबन का प्रस्ताव
छतरपुर: छतरपुर जिले की खरयानी ग्राम पंचायत सरपंच रतिराम अहिरवार को पद से हटाया गया तो वहीं सचिव राजबहादुर सिंह परमार को निलंबित कर दिया गया है। उनपर वित्तीय अनियमितता एवं अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाये जाने पर मध्य प्रदेश पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत छतरपुर जिला पंचायत सीईओ तपस्या परिहार ने यह कार्यवाही की है।
●यह है पूरा मामला..
न्यायालय विहित प्राधिकारी पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी छतरपुर तपस्या परिहार ने राशि गबन और वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिलने पर गठित जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर रतिराम अहिरवार सरपंच खरयानी, राजबहादुर सिंह परमार सचिव ग्राम पंचायत खरयानी जनपद पंचायत बिजावर एवं पूर्व सरपंच श्रीमती नोनी बाई पूर्व सरपंच, गोपाल पटेल पूर्व सचिव, राम स्वरूप यादव पूर्व ग्राम रोजगार सहायक, डी.पी. अग्निहोत्री पूर्व उपयंत्री, एस.बी. सुमन पूर्व उपयंत्री (वर्तमान जनपद पंचायत गौरिहार), पुरुषोत्तम शुक्ला सहायक यंत्री ग्राम पंचायत बृजपुरा जनपद पंचायत छतरपुर, जहां उक्त सभी संबंधित पर शिकायत मिलने पर शिकायत की जांच दल गठित कर कराई गई जिसमें राशि का गबन करना एवं वित्तीय अनियमितता करना सिद्ध पाया गया। संबंधितों के विरुद्ध जांच दल के प्रतिवेदन के अनुसार वसूली अधिरोपित की है। साथ ही पुरूषोत्तम शुक्ला सहायक यंत्री जनपद छतरपुर की वेतन वृद्धि रोके जाने एवं डी. पी. अग्निहोत्री उपयंत्री जनपद छतरपुर के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही का प्रस्ताव कमिश्नर सागर को भेजा गया। वहीं वंशगोपाल पटेल पूर्व सचिव ग्राम पंचायत बृजपुरा को निलंबित किया गया है।
●सरपंच को पद से हटाया, सचिव हुआ निलंबित..
साथ ही आदेश पारित करते हुए रतिराम अहिरवार सरपंच ग्राम खरयानी जनपद पंचायत बिजावर को वित्तीय अनियमितता एवं अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाए जाने पर मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत सरपंच पद से पृथक किया जाकर निर्वाचन के लिए 6 वर्ष की कालावधी के लिए निरर्हित किया गया है। साथ ही राजबहादुर सिंह परमार सचिव ग्राम पंचायत खरयानी जनपद पंचायत बिजावर को निलंबित किया गया है।