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इस संबंध में जारी आदेश में बताया गया है कि तिवारी द्वारा अरपा- भैंसाजार- चकरभाठा वितरक नहर निर्माण के लिए की गई भू अर्जन की कार्रवाई में अनियमितता के कारण शासन को आर्थिक हानि उठाना पड़ी है। उनके द्वारा शासकीय कर्तव्य में बरती गई गंभीर लापरवाही और उदासीनता के कारण सरकार को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है।
उन्हें इसी वजह से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। निलंबन अवधि में तिवारी का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।