SC Approves Garbage Disposal Trial : यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में ही जलेगा, 10 टन कचरे के निष्पादन पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार!

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SC Approves Garbage Disposal Trial : यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में ही जलेगा, 10 टन कचरे के निष्पादन पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार!

 

धार से वरिष्ठ पत्रकार छोटू शास्त्री की रिपोर्ट

 

Pithampur (Dhar) : यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के रासायनिक कचरे को पीथमपुर में जलाने से रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज (27 फरवरी) इस मामले की सबसे पहले सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा की याचिकाकर्ताओं के सभी पक्षों को हाईकोर्ट ने सुन लिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई सुनवाई नहीं करेगा। कोर्ट के इस रुख के बाद पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के 10 टन रासायनिक कचरे के निष्पादन का ट्रायल आज से शुरू हो गया।

इस संबंध में इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह ने बताया कि यूनियन कार्बाइड के 10 टन कचरे को जलाने की कार्रवाई पूरी तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से होगी और उसकी प्रक्रिया आज आरम्भ कर दी गई। इलाक़े मैं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैँ। उधर, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम रामकी एनवायरो कंपनी में मौजूद है। फैक्ट्री में कचरा जलाने का दूसरा ट्रायल 4 मार्च और तीसरा 12 मार्च से शुरू होगा। कचरा जलाने के ट्रायल को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। 3 जनवरी को हुए विरोध को देखते हुए प्रशासन कोई ढील देना नहीं चाहता। यही कारण है कि इंदौर ग्रामीण और धार जिले के 24 थानों से 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी पीथमपुर में रामकी एनवायरो फैक्ट्री के पास तैनात किए गए।

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पहले नंबर इस केस की सुनवाई

यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी। जस्टिस गवई और जस्टिस मसीह की डबल बेंच ने पहले नंबर इस केस की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस मामले का खात्मा किया कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में पहले ही यह मामला विचाराधीन है। उसमें एक्सपर्ट्स और कमेटी के इन्वॉल्वमेंट के होने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसके डिस्पोजल का आज 27 तारीख को ट्रायल रन होने वाला है।

 

दो ट्रायल रन का भी संज्ञान लिया

सुप्रीम कोर्ट ने 2013 और 2015 में हुए दो ट्रायल रन का भी संज्ञान लिया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के टेस्ट रिपोर्ट्स का अवलोकन भी किया गया। उसके आधार पर डबल बेंच ने याचिका को डिस्पोज किया। यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता को किसी तरीके से कोई भी तथ्य या आपत्ति करना है तो एमपी हाईकोर्ट में दे सकते हैं।

 

आंदोलन जारी रहेगा

आंदोलनकारी संदीप रघुवंशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी और कहा कि आप हाईकोर्ट में अपनी बात रखें। हमारे वकीलों ने बताया कि हम हाईकोर्ट मे अपनी बात मजबूती से रखेंगे और जीत हासिल करेगे। आगे यह आंदोलन जारी रहेगा। हम हमारे वकीलों से और पीथमपुर के लोगों से बात करेगे और और जिस तरीके से वह आंदोलन करने को कहेंगे, उस तरीके से आंदोलन को आगे बढाएगे।