SC Hearing in Modi’s Surname Case on 21st July : राहुल की अर्जेंट हियरिंग की अपील मंजूर
नई दिल्ली:राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार मुश्किलों में फंसे हुए हैं, ‘मोदी’ सरनेम को लेकर राहुल गांधी की उम्मीदें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है. आज मंगलवार को मामले पर एक बड़ी खबर आ रही है .सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जेंट हियरिंग की अपील मंजूर कर ली है। इस मामले में अदालत 21 जुलाई को सुनवाई करेगी। हालांकि राहुल गांधी के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले पर जल्द सुनवाई करने की मांग की है। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में 7 जुलाई को फैसला सुनाया था और राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा था। इस फैसले के बाद राहुल की सांसदी चली गई थी।3 अप्रैल को राहुल ने सूरत की एक सेशंस कोर्ट में लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई की याचिका दाखिल की थी।
राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी। मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी।
गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था- सजा न्यायोचित
7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमन्त प्रच्छक ने कहा था, ‘राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है।
राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।’
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। उन्होंने कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहुल के पक्ष के साथ-साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील की है।
राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।