
SC Verdict on Dogs: शेल्टर होम से सभी कुत्तों को छोड़े , हिंसक और बीमार कुत्ते ही शेल्टर होम में रखें
नई दिल्ली: आवारा कुत्तों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि शेल्टर होम से सभी कुत्तों को छोड़ा जाए। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को डॉग लवर्स की जीत बताया जा रहा है।
दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के मामले पर डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगातर वापस उसी इलाके में छोड़ने का (Supreme Court On Stray Dogs) आदेश दिया है, जहां से उनको पकड़ा गया था. बता दें कि यह फैसला तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने डॉग लवर्स के हित में यह फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में संशोधन किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है. ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने की अनुमति नहीं है. आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे.कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ना होगा। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई कु्त्ते को खाना नहीं खिला सकता है। वहीं, शीर्ष न्यायालय ने इस संबंध में कानून बनाने की भी वकालत की है।

11 अगस्त के फैसले पर लगाई रोक
आज के फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का फैसला दिया गया था।
आज के फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, उनकी नसबंदी के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। हालांकि, बीमार और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखाना होगा।
बता दें कि जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई में तीन जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया है।
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