Scam In Schools in MP: चौकीदार के लिए 6,000 की मिली अनुमति, बांट दिए 10,000
भोपाल: प्रदेश के Schools में बड़ा Scam सामने आया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने चौकीदार की व्यवस्था हेतु छह हजार रुपए प्रतिशाला प्रति माह के मान से प्रावधान किया था और Schools के अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर इसकी जगह दैनिक वेतन भोगी तैनात कर दिए और उन्हें दस हजार रुपए मासिक के हिसाब से वेतन बांट दिया। नियम विरुद्ध भुगतान पर School Education Department ने तत्काल रोक लगाते हुए दोषी अफसरों के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक और State Education Officer तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से ऐसे सभी मामलों की जानकारी मांगी है और इसके आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। School Education Department ने वर्ष 2007-08 से 2018-19 के बीच तक के उन्नत हाई और हायर सेकेण्डरी Schools में शाला प्रंबध मद की राशि छह हजार प्रति शाला प्रति माह के हिसाब से देने का निर्णय लिया था।
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Schools में नियम विरुद्ध दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति
लेकिन Schools में इस निर्देश का जमकर दुरुपयोग किया गया। इस मद से कर्मचारियों की नियुक्तियां कर दी गई जो कि उचित नहीं है। इस मद से किसी भी प्रकार का कोई भी दैनिक वेतन भोगी नियुक्त नहीं करना था लेकिन शाला प्रबंध व्यवस्था मद में इस प्रकार की नियुक्तियां नियम विरुद्ध कर दी गई। Schools में डॉटा एंट्री आपरेटर का मानदेय और मॉडल Schools में कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय योजना मद से भुगतान किया जा रहा है। जबकि इस हेतु अलग योजना और मद तय है। यह भुगतान भी नियम विरुद्ध कर दिया गया।
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Schools में नियम विरुद्ध ज्यादा राशि बांटी
साफ-सफाई एवं चौकीदार की व्यवस्था के लिए School प्रबंध मद से छह हजार रुपए प्रतिमाह निर्धारित है लेकिन सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था हेतु अलग-अलग कर्मचारियों को प्रतिमाह निर्धारित राशि से अधिक भुगतान कर दिये गए। सफाई के लिए पांच हजार और सुरक्षा के लिए पांच हजार अलग-अलग देते हुए दस हजार रुपए प्रति माह नियम विरुद्ध बांट दिए।
Schools में जहां नहीं था प्रावधान वहां भी खर्च कर दी राशि
वर्ष 2016-17 तक Upgradation Schools में ही सफाई और चौकीदार व्यवस्था हेतु छह जार रुपए प्रति School प्रतिमाह खर्च School प्रबंधन मद से करने के निर्देश थे। वर्ष 18-19 से उक्त School प्रबंधन व्यवस्था हेतु राशि का उपयोग Outsourcing System एवं MMDC के माध्यम से किए जाने के निर्देश थे लेकिन कई विकासखंडों के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के पूर्व Upgradation Schools हेतु भी इससे नियम विरुद्ध भुगतान कर दिए गए।
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Schools में दोषियों पर होगी एकपक्षीय कार्यवाही
सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि उन्नत शासकीय हाई और हायर सेकेण्डरी Schools में भृत्य के स्थान पर School स्तर पर सुचारु संचालन के लिए साफ-सफाई और चौकीदार व्यवस्था हेतु School प्रबंध मद से छह हजार रुपए प्रतिमाह तय है। इस राशि से ही यह व्यवस्था करना है इससे अधिक भुगतान नहीं किया जाए। निर्देशों के अनुरुप नियमानुसार व्यवस्था बनाने प्रत्येक संभाग, जिला स्तर पर समिति गठित की जाए और नियम विरुद्ध भुगतान तत्काल रोके। यदि नियम विरुद्ध भुगतान की कार्रवाई की गई तो स्वयं State Education Officer और विकासखंड Education Officer के विरुद्ध एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।