स्कूल शिक्षा विभाग ने टीचर्स के तबादलों को लेकर जारी किया नया आदेश, 1 से 10 अगस्त तक हो सकेंगे ट्रांसफर

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स्कूल शिक्षा विभाग ने टीचर्स के तबादलों को लेकर जारी किया नया आदेश, 1 से 10 अगस्त तक हो सकेंगे ट्रांसफर

भोपाल: मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादलों को लेकर नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार अब प्रदेश के शिक्षकों के तबादले एक से 10 अगस्त के बीच हो सकेंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नई तबादला नीति में चुनावी साल के दौरान विभागीय मंत्री से अधिकार छीन कर प्रभारी मंत्री को दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं नवनियुक्त शिक्षकों के भी अब तबादले हो सकेंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव ओ एल मंडलोई ने नवीन स्थांतरण नीति में संशोधन आदेश जारी करते हुए कहा कि अब एक अगस्त से 10 अगस्त के बीच शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे।

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एजुकेशन पोर्टल पर ऑनलाइन खाली रिक्त स्थान की संख्या प्रदर्शित की जाएगी।
नवीन स्थांतरण नीति में जिला स्तर पर शिक्षकों के ट्रांसफर के अधिकार छीन कर अब प्रभारी मंत्री को दे दिए गए हैं। उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं होंगे।