Security lapse in PM Modi : पंजाब को सुप्रीम कोर्ट की फटकार ‘दोबारा ना हो ऐसी हरकत’

PM की पंजाब यात्रा से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित करने का निर्देश

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New Delhi : पंजाब के फिरोजपुर में 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की सुरक्षा में हुई चूक (Security Breach) के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के सख्त टिप्पणी की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये Rarest Of The Rare केस है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं।

केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी कमेटी पर विचार करे। PM के काफिला का रुकना गलत है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को 5 जनवरी को पंजाब की यात्रा से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित करने का निर्देश दिया है।

इस दौरान एक सुरक्षा चूक हुई, जब प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने PM के काफिले को अवरुद्ध कर दिया। कोर्ट ने पंजाब राज्य, केंद्र और राज्य एजेंसियों को रजिस्ट्रार जनरल के साथ सहयोग करने और पूरे रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता NGO की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में SPG Act पढ़ा। उन्होंने कहा कि ये केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि SPG Act के तहत एक मुद्दा है।

ये एक वैधानिक जिम्मेदारी है, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, सिर्फ कानून-व्यवस्था का नहीं! राज्य सरकार को वैधानिक स्तर पर इसकी अनुपालना करनी होती है।

मनिंदर सिंह ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मसला है।

PM की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। इस मामले में स्पष्ट जांच जरूरी है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी जरूरी है। एडवोकेट ने आगे कहा कि राज्य के पास इस मामले की जांच का अधिकार नहीं है।

ये कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है। पंजाब सरकार ने जिसे जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया है, वो पहले एक बड़े सेवा संबंधी घोटाले का हिस्सा थे।