Sentenced To Death: खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए निर्दोष को जलाकर मारने वाले आरोपी को फांसी की सजा

_आजीवन कारावास की सजा पाया आरोपी ,पैरोल पर आया था जेल से बाहर_

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Sentenced To Death: खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए निर्दोष को जलाकर मारने वाले आरोपी को फांसी की सजा

*रमेश सोनी की खास रिपोर्ट*

Bhopal : शहर की खजूरी सडक थाने के फंदा पर स्थित मकान नंबर 586 में एक व्‍यक्ति की अधजली लाश मिली थी। जिसके चेहरे पर अधजला कपडा बंधा था।पुलिस की पड़ताल में यह लाश अमन दांगी की पाई गई थी।जिसकी पहचान उसके चचेरे भाई भईयालाल दांगी द्वारा की गई थी।यह मकान रजत सैनी द्वारा किराय पर लिया हुआ था।जिसे राधवगढ गुना न्‍यायालय द्वारा एक बच्‍चे के अपहरण के मामले में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदण्‍ड की सजा सुनाई थी।आरोपी ग्‍वालियर के केन्‍द्रीय जेल में निरूद्ध होकर पैरोल पर बाहर आया था।पैरोल अवधि पूर्ण होने पर उसे जेल वापस जाने का डर सता रहा था।इसलिए उसने एक कहानी रची और अपने आप को मरा हुआ साबित करने के लिए निर्दोष अमन दांगी को जलाकर मार डाला और उसके चेहरा को जला दिया।आरोपी का प्लान था कि चेहरा जला देने से वह खुद को मरा साबित कर सजा पाने से बच जाएगा।

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इस मामले में न्‍यायालय ने 04/मई/2023 को दोषी पाया था और सजा को स्‍थगित रखा था।तत्पश्चात न्‍यायालय के संज्ञान में आरोपी के पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में तथ्‍य लाए गए एवं इस संदर्भ में पूर्व की सजा के फैसले व आरोपी के केन्द्रीय जेल में उसके आचरण के संबंध में दस्‍तावेज प्राप्‍त कर न्‍यायालय के समक्ष पूर्व दोषसिद्धि के तथ्‍य प्रस्‍तुत कर साक्ष्‍य अभिलेख पर अंकित कराई गई।

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जनसम्‍पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी एवं मीडिया सेल प्रभारी दीपक बंसोड ने बताया कि विशेष न्‍यायालय धर्मेन्‍द्र टाडा, सप्‍तम अपर सत्र न्‍यायाधीश ने आरोपी रजत सैनी को धारा 302,201,489 क,489 ख, 489 घ,भादवि में दोषी करार देते हुए धारा 302 भादवि में मृत्‍युदण्‍ड एवं धारा 489 क, 489 ख, 489 घ में पृथक-पृथक आजीवन कारावास एवं धारा 201 भादवि व धारा 489ग भादवि में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्‍येक दण्‍ड के लिए 1 हजार रुपए के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।प्रकरण में शासन की और पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती वर्षा कटारे द्वारा की गई।

*देखिए वीडियो क्या कह रही है,विशेष लोक अभियोजक।*