Sentenced to Three : बाघिन की मौत में दूसरे को फंसाने के मामले में तीन को सजा!

मुख्य वन संरक्षक को 3 साल, एसडीओ व रेंजर को 6 महीने की सजा

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Sentenced to Three : बाघिन की मौत में दूसरे को फंसाने के मामले में तीन को सजा!

Indore : बांधवगढ़ के तत्कालीन डायरेक्टर और वर्तमान में प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल सीके पाटिल, एसडीओ डीसी घोरमारे, रेंजर त्रिपाठी और रेंजर रेगी रांव को मानपुर न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई। इन सभी पर एक बाघिन की मौत में किसी अन्य को फंसाने का आरोप था।

सन 2011-12 में बांधवगढ़ की मशहूर झुरझुरा वाली नामक बाघिन की संदिग्ध मौत के मामले में तत्कालीन डायरेक्टर सीके पाटिल और उनकी टीम के द्वारा प्रमुख गवाह और जानकार के तौर पर बांधवगढ़ में कार्यरत कर्मचारी मानसिंह के माध्यम से किसी अन्य दूसरे लोगों को फंसाने के लिए रचना रची जा रही थी। जिसमें प्रबंधन के द्वारा कर्मचारी मानसिंह के ऊपर भारी दबाव बनाते हुए उसे उनके बताए अनुसार लोगों को फंसाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था।

इस दौरान मानसिंह को उसके घर में बिना बताए या किसी जानकारी के उसको गोपनीय तरीके से बंदी बनाकर कई दिनों तक रखा गया था। बाघ की मौत के मामले में प्रबंधन द्वारा तत्कालीन जिला पंचायत उमरिया के सीईओ अक्षय कुमार सिंह, तत्कालीन सीईओ मानपुर डॉ केके पांडेय सहित अन्य आरोपी बनाए गए थे। इस मामले परिवादी मानसिंह के वकील एडवोकेट अशोक वर्मा ने बताया कि बांधवगढ़ प्रबंधन के द्वारा मानसिंह को बंदी बनाए जाने और झूठी गवाही दिए जाने का दबाव बनाने को लेकर न्यायालय में परिवाद पेश किया था।

न्यायालय ने सभी तर्कों का अवलोकन करते हुए परिवाद को स्वीकार किया और धारा 195 (अ) और 342 के तहत मामला पंजीबद्ध किया। सन 2012 से व्यवहार न्यायालय मानपुर में लगातार सुनवाई चल रही थी। जिसमे शुक्रवार को कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है।