भोपाल: विभागीय जांच में दोषी पाए गए अलीराजपुर के तत्कालीन अपर जिला न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अनुशंसा पर प्रमुख सचिव विधि गोपाल श्रीवास्तव ने सेवा से पृथक कर दिया है। इस संबंध में विधि विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए है।
न्यायिक सेवा के सदस्य राकेश कुमार सिंह (जूनियर) को निलंबित कर मुख्यालय मंदसौर में अटैच किया गया था। उनके विरुद्ध सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे थे। उन पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए प्रशासनिक समिति गठित की गई थी। उन पर लगाए गए आरोपो की जांच की गई और विभागीय जांच प्रमाणित पाए जाने पर प्रशासनिक समिति की बैठक में लिए निर्णय के बाद, फुल कोर्ट की अनुशंसा के बाद मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राकेश सिंह को सेवा से पृथक करने की अनुशंसा की थी।
उच्च न्यायालय जबलपुर की अनुशंसा के साथ संलग्न दस्तावेजों पर विचार करने के बाद इस अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि राकेश कुमार सिंह तत्कालीन अपर जिला न्यायाधीश अलीराजपुर को दंड स्वरुप सेवा से पृथक किया जाए। इसके बाद सिविल सेवा नियमों के प्रावधानो के तहत राकेश कुमार सिंह को सेवा से पृथक कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए है।