सुजलॉन कंपनी के पंखों की केबल चोरी की शंका में युवक की हत्या करने वाले 7 हत्यारों को आजीवन कारावास, 1 हजार जुर्माना लगाया!

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सुजलॉन कंपनी के पंखों की केबल चोरी की शंका में युवक की हत्या करने वाले 7 हत्यारों को आजीवन कारावास, 1 हजार जुर्माना लगाया!

Ratlam : सुजलॉन कंपनी के पंखों की केबल चोरी करने की शंका में 7 लोगों ने मिलकर 31 अक्टूबर 2024 को 1 युवक की हत्या कर डाली थी मामले में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव के न्यायालय ने आरोपी जुझार (32) पिता हरिशचंद्र डिंडोर, निवासी-ग्राम फतेहगढ़, संतोष (36) पिता नाथुलाल कटारा, निवासी-ग्राम फतेहगढ़, कन्हैयालाल (49) उर्फ कान्हा पिता कोदर मईड़ा, निवासी-ग्राम ताजपुरिया, जगदीश (38) पिता बाबू मईड़ा भील, निवासी-ग्राम नेपाल, रामसिंह (45) पिता मनजी गरवाल, निवासी-ग्राम नेपाल, जुझार (40) पिता लूणा मईड़ा, निवासी-ग्राम नेपाल, धारजी (35) पिता हकरू कटारा भील, निवासी-ग्राम नेपाल को धारा 103(1) बीएनएस में आजीवन कारावास व 3 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 238 बीएनएस में 7 वर्ष का कारावास व 1 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया। अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि सूचनाकर्ता मंगलेश पाटीदार ने सैलाना थाने पहुंचकर सूचना दी थी कि वह जुनावास सैलाना में रहता है।

31 अक्टूबर 2024 को शाम के लगभग 7 बजे घर से गौशाला के सामने हनुमान मंदिर जा रहा था, जैसे ही गोधुलिया तालाब के पास पहुंचा तो देखा कि 1 व्यक्ति नगर निगम की बैठक कुर्सी पर टेके से बैठा हैं जिसकी गर्दन पीछे झुकी हैं चेक्स वाली शर्ट के आगे के शर्ट के बटन खुले हैं तथा केसरिया कलर की बनियान व काले रंग की जीन्स पहने हैं उसको आवाज देकर हिलाया-ढुलाया तो कुछ नहीं बोला, उसके शरीर को हाथ लगाकर देखा तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया था व कड़क हो चुका था। इसके पश्चात वहां पर अन्य लोग भी आ गए थे और उनके द्वारा बताया गया कि इस व्यक्ति का नाम तो मणीलाल पिता शंभुजी मईड़ा निवासी ग्राम रामपुरिया थाना सरवन है। मंगलेश पाटीदार व उसके दोस्त नागेश्वर पाटीदार द्वारा तत्काल थाने पर जाकर सूचना देने पर थाने पर मर्ग दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। जांच के दौरान मृतक के परिजनों की उपस्थिति में मृतक की लाश का पंचायतनामा लिया गया जिसमें मृतक के शरीर एवं सिर में चोटें होना पाई गई।

मर्ग जांच व साक्षियों से पूछताछ कर बयान लेने पर घटना स्थल फतेहगढ़ मगरा स्थित सुजलोन कम्पनी सीएमएस कार्यालय होना पाया गया। वहा लगे CCTV कैमरों कि रिकार्डिंग को चलाकर चेक करने पर 31 अक्टूबर 2024 को समय 8.14 बजे एक बोलेरो से 7 व्यक्ति उतरते हुए दिखाई दिए ओर उनके साथ 1 व्यक्ति को लेकर आना भी देखा गया उन सातों युवकों की पहचान कंपनी के सिक्युरिटी इंचार्ज किशोर मीणा से करवाने पर बोलेरो से उतरने वाले व्यक्तियों में सुजलोन कंपनी का ड्राईवर जुझार डिंडोर, सुपरवाइजर संतोष कटारा, गार्ड रामसिंह गरवाल, गार्ड जगदीश मईडा, गार्ड धारजी कटारा, गार्ड जुझार मईडा, सुपरवाइजर कन्हैयालाल मईडा के रुप में पहचान हुई। जुझार के हाथ में केबल वायर का टुकड़ा होकर साथ में लाए व्यक्ति के साथ मारपीट करते व रामसिंह के हाथ में लठ्ठ होना केमरे में देखा गया, सातों लोग साथ लाए व्यक्ति को 9.22 बजे बोलेरो में ले जाते हुए देखे गए, केमरे में सारी घटना दिखाई दे रही थी। केमरे में दिखे व्यक्तियों की पहचान पंचनामा बनाया गया। बोलेरा में सातों व्यक्तियों के साथ जो व्यक्ति था वह मृतक मणिलाल था।

मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर मृतक के शरीर पर 15 चोटे पाई गई व चोटों से ही मृत्यु होना पाया गया। सम्पूर्ण मर्ग जांच में पाया कि अभियुक्तों द्वारा मृतक मणीलाल को सुजलोन कंपनी के पंखों की केबल चोरी की शंका में पकड़ कर उसके साथ मारपीट की गई थी मारपीट में आई चोटों की वजह से मणीलाल की मृत्यु होना पाया गया। अभियुक्तों ने अपने बचाव व सबुत को मिटाने एवं घटना के स्थान को छुपाने के लिए मृतक मणीलाल के साथ फतेगढ़ मगरे सुजलोन कम्पनी कार्यालय में मारपीट कर कम्पनी के बोलेरो से गौधुलिया तालाब सैलाना पर लाकर छोड़ दिया गया। सैलाना थाने में शून्य पर प्रकरण दर्ज किया गया। घटना स्थल फतेहगढ़ मगरा सुजलोन कंपनी ऑफिस औद्योगिक क्षेत्र थाने में होने से थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम को प्रकरण भेजा गया।

जिसके बाद रतलाम के थाना औद्योगिक क्षेत्र में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 103(1), 238, 3(5) भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में एफआईआर थाना प्रभारी वीडी जोशी द्वारा दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान व जांच पूर्ण करने के उपरांत चालन न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में सुनवाई उपरांत निर्णय पारित किया गया। अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि इस केस की FIR व न्यायालय में सुनवाई 1 जुलाई 2024 से भारत में लागू नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत हुई है व न्यायालय में गवाह प्रारंभ होने के 7 माह के भीतर फैसला हो गया है!