Shock from High Court : मेजर जनरल वीके सिंह को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई! 

कोर्ट ने पूछा 'क्या आप देश से बदला लेंगे' याचिका की ख़ारिज!'

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Shock from High Court : मेजर जनरल वीके सिंह को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई! 

New Delhi : मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह ने सुरक्षा एजेंसी ‘रिसर्च एंड एनालिसिस विंग’ (RAW) की कई गोपनीय जानकारियां अपनी पुस्तक में प्रकाशित की थी। इस आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की तरफ से उन पर मुकदमा दर्ज किया था। वीके सिंह ने संबंधित आरोप पत्र रद्द करने के लिए याचिका दायर की, जो सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

कोर्ट की पीठ ने हालांकि, इस मामले में याचिकाकर्ता को निचली अदालत में जाने की अनुमति दी। आरोप है कि वीके सिंह ने अपनी पुस्तक ‘इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस-सीक्रेट्स ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW)’ की अनेक गोपनीय जानकारियां प्रकाशित कर सार्वजनिक की थीं। अदालत में सुनवाई के दौरान पीठ के सामने याचिकाकर्ता ने दलील दी, कि पूरा मामला बदले की भावना से जुड़ा हुआ है।

याचिकाकर्ता सिंह ने अपनी याचिका में दलील दी है कि उन्होंने दो प्रमुख मुद्दों को उजागर करने की मांग की है, वह है देश की बाहरी खुफिया एजेंसी ‘रॉ’ में जवाबदेही की कमी और भ्रष्टाचार। इस पर पीठ ने उनसे पूछा ‘तो क्या आप देश से बदला लेंगे।’ दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 31 मई को रॉ के अधिकारी के नाम, स्थान और मंत्रियों के समूह की सिफारिशों आदि के खुलासे के संबंध में सीबीआई की शिकायत पर गौर किया था।

पीठ ने कहा ‘राष्ट्रीय सुरक्षा पर कौन से पूर्वाग्रह हैं, इसका निर्णय अदालतें नहीं कर सकतीं… इस प्रकार, गवाहों की जांच के बाद यह परीक्षण का विषय होगा कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा अपनी पुस्तक में किए गए खुलासों से भारत की संप्रभुता और अखंडता और/या राज्य की सुरक्षा पर असर पड़ने की संभावना है।’ भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के उप सचिव बी भट्टाचार्जी की शिकायत पर सीबीआई ने 20 सितंबर 2007 को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।