Shock to Congress : गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मेवाणी को सजा!

दंगा भड़काने के केस में कोर्ट ने 6 महीने की जेल की सजा सुनाई 

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Shock to Congress : गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मेवाणी को सजा!

Ahmadabad : यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक जिग्नेश मेवाणी समेत 19 लोगों को दंगा भड़काने के एक मामले में 6 महीने की सजा सुनाई है। मेवाणी पर 2016 में दंगा भड़काने और भीड़ एकत्रित करने के आरोप थे। दर्ज केस में उन्हें दोषी करार देते हुए कोर्ट ने मेवाणी समेत 19 लोगों को ये सजा सुनाई।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीएन गोस्वामी ने मेवाणी और अन्य पर जुर्माना भी लगाया। इस मामले में अब उनकी सजा को 17 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया, जिससे कि वे आगे कोर्ट में अपील कर सकें। मेवाणी और 19 अन्य के खिलाफ यूनिवर्सिटी थाने में यह मामला दर्ज किया गया था।

यह मामला गुजरात यूनिवर्सिटी के कानून विभाग के एक निर्माणाधीन भवन का नाम डॉ बीआर आंबेडकर के नाम पर रखने की मांग पर जोर देने के लिए सड़क जाम करने से संबंधित था। मेवाणी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना) और 147 (दंगा) के साथ-साथ गुजरात पुलिस कानून की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। कांग्रेस के प्रमुख दलित नेता मेवाणी 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विजयी हुए थे, बाद में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपनी गुजरात इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया।

विधानसभा चुनाव से पहले झटका

गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष को मिली जेल की सजा ने पार्टी की मुश्किल खड़ी कर दी। इसकी वजह यह है कि युवा औऱ दलित नेता के तौर पर उनकी काफी लोकप्रियता है। इसी का फायदा कांग्रेस ने पिछले चुनावों में भी उठाया था। जानकारी के मुताबिक वे इस सजा के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेंगे।