

Siren Advisory : अब किसी टीवी चैनल पर ‘एयर रेड सायरन’ नहीं, सख्त एडवाइजरी जारी!
New Delhi : नागरिक सुरक्षा महानिदेशक ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढते तनाव के बीच नागरिक सुरक्षा तैयारियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मीडिया चैनलों को कुछ हिदायतें दी है। कहा कि वे अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा के लिए हवाई हमले के प्रति लोगों को सचेत करने वाले सायरन का इस्तेमाल न करें। क्योंकि, इसे बेवजह बजाने से इसके प्रति लोगों की संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी।
नागरिक सुरक्षा महानिदेशक ने शनिवार को यहां नागिरक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 3(1) का इस्तेमाल करते हुए मीडिया चैनलों को इन सायरनों का अपने कार्यक्रमों में इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। सलाह में कहा गया है कि इस सायरन का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से लोगों की इसके प्रति संवेदनशीलता समाप्त हो जाएगी और लोग इसे नियमित मामला समझकर इसकी परवाह नहीं करेंगे।
इसमें कहा गया है कि इसका परिणाम यह होगा कि जब वास्तव में हवाई हमले से सचेत रहने के लिए सायरन बजाया जायेगा तो लोग उस पर भी ध्यान नहीं देंगे। उल्लेखनीय है कि अधिकतर मीडिया चैनल अपने कार्यक्रमों में इस तरह के सायरन का नियमित रूप से बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं।
बताया गया कि सायरनों के बार-बार प्रसारण जनता में भ्रम फैला सकता है और असली हमले की स्थिति में प्रतिक्रिया की संवेदनशीलता घटा सकता है। किसी भी मनोरंजन या समाचार कार्यक्रम में सायरन बजाना सख्त वर्जित है।