SIT Status Report Presented in SC : मंत्री विजय शाह के बयान पर बनी SIT की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश, आगे जांच के लिए समय दिया गया!

हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही बंद करने के निर्देश, विजय शाह को जुलाई तक राहत!

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SIT Status Report Presented in SC : मंत्री विजय शाह के बयान पर बनी SIT की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश, आगे जांच के लिए समय दिया गया!

 

New Delhi : मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर उठे बवाल के बाद इस मामले पर बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की पहली स्टेटस रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई। यह स्टेटस रिपोर्ट तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी ने प्रस्तुत की है। 21 मई को जांच की गई, सामग्री एकत्र की गई और भाषण की स्क्रिप्ट तैयार की गई। मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जांच प्रारंभिक चरण में है। आगे जांच के लिए और समय मांगा गया।

कोर्ट ने कहा कि जांच जारी रहने दें और फिर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। जारी रखने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया गया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले को देखते हुए हाई कोर्ट की कार्यवाही बंद कर देना चाहिए। कोई समानांतर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। इस मामले को जुलाई के शुरुआती सप्ताह में सूचीबद्ध करें। यह रिपोर्ट विजय शाह के वकील और सरकारी वकील को दी जाएगी। इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से विजय शाह के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा।

एसआईटी की इस स्टेटस रिपोर्ट के बाद भी जांच जारी रहेगी। पूरी जांच के बाद ही एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्देश पर मानपुर थाने में दर्ज एफआईआर की जांच करने के लिए भी कहा था। अपनी स्टेटस रिपोर्ट के लिए एसआईटी ने विजय शाह के बयान ले सकती है। अभी एसआईटी ने शाह के बयान नहीं लिए और उनके वीडियो बयान को ही आधार बनाया गया।

 

हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया 

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के प्रेस ब्रीफिंग का हिस्सा रहीं कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान का वीडियो वायरल होने पर पार्टी संगठन ने मंत्री विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई थी। इधर कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किए। विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग भी की। हंगामा होते देख 14 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसी दिन रात करीब सवा 11 बजे इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि, हाईकोर्ट ने एफआईआर को खाना पूर्ति बताया था और नए सिरे से एफआईआर दर्ज करने की बात कही।

 

सुप्रीम कोर्ट में अपील करके फंसे विजय शाह

मंत्री विजय शाह ने 15 मई को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर अपील दायर की। लेकिन, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन करने निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने विजय शाह मामले में एसआईटी का गठन किया। इस 3 सदस्यीय एसआईटी में प्रमोद वर्मा आईजी सागर जोन, कल्याण चक्रवर्ती डीआईजी एसएएफ और वाहिनी सिंह एसपी डिंडौरी शामिल हैं।

इसके बाद से एसआईटी मामले की जांच कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई तक कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे, जिस पर एसआईटी ने कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट जमा करा दी।

 

क्या था मंत्री का विवादित बयान

मंत्री विजय शाह ने 11 मई को महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर प्रेस ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। बयान में मंत्री ने कर्नल सोफिया को ‘अतंकियों की बहन’ बताया। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कपड़े उतार-उतार कर हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी तैसी करने उनके घर भेजा। इस बयान के बाद से मंत्री घिर गए। सभी ने उनके बयान की निंदा की। हालांकि, विवादित बयान वाला वीडियो वायरल होने के बाद मामला गरमाता देख मंत्री विजय शाह ने बयान को लेकर कई बार माफी भी मांग ली।