डिग्री के बगैर एलोपैथिक उपचार करने वाले फर्जी डॉक्टर को 6 माह की सजा!
Ratlam : बगैर ड्रीग्री के उपचार करने वाले फर्जी डॉक्टर आरोपी अवनी टिकादर को न्यायालय सुश्री नेहा सावनेर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना जिला रतलाम ने 6 माह की सजा सुनाई और 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
प्रकरण की पैरवीकर्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिव मनावरे ने बताया कि 10-अक्टूबर -2015 को ग्राम सरवन के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थ डा.के के परमार द्वारा स्टाप के साथ ग्राम सरवन में आरोपी द्वारा चलाए जा रहें क्लिनिक पर दबिश दी, जहां उन्होंने पाया कि आरोपी द्वारा अधिकृत नहीं होते हुए बगैर किसी डिग्री के एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से मरीजों का उपचार कर रहा है, डॉ परमार ने आरोपी के क्लिनिक से एलोपैथिक दवाईयां, इंजेक्शन, सिरीज जप्त कर मौके पर कार्यवाहीं करते हुए थाना सरवन पर आरोपी के विरूद्ध आवेदन दिया। परमार के आवेदन पर थाना सरवन पर अपराध क्रमांक 180/2015 धारा 24 मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम तथा धारा 420 भादवि में पंजीबद्ध किया जाकर आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र 30-अक्टोबर-2015 को न्यायालय में पेश किया गया था।
प्रकरण में न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए धारा 24 मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम में आरोपी अवनी टिकादार अवनी टिकादर पिता अधीरचन्द्र टिकादर (50) निवासी किशनगंज जिला नरिया पश्चिम बंगाल हाल मुकाम सरवन को 6 माह के कारावास तथा 1 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।