*रमेश सोनी की रिपोर्ट*
Ratlam MP: शहर के बजरंग नगर में
सास की जघन्य हत्या करने वाले जमाई को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा का फैसला सुनाया न्यायाधीश शैलेश भदकारिया ने।
आरोपी बबलु पिता कालु झोडिया उम्र 24 वर्ष निवासी गढखंगई माताजी राजपुरा थाना शिवगढ जिला रतलाम को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड एवं धारा 450 भादवि में 5 वर्ष का कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी अनिल बादल ने की।
*क्या कहते हैं अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी*
मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि 29 अगस्त 19 को जिला चिकित्सालय रतलाम में फरियादियां 17 वर्षीय अवयस्क बालिका ने पुलिस को बताया कि उसके पिता की मृत्यु करीब सात वर्ष पूर्व हो चुकी है,तभी से वह और भाई-बहन अपनी मां के साथ रतलाम स्थित बजरंग नगर में रहते है।करीब पांच-छः महीने पहले उसकी शादी आरोपी बबलु झोड़िया निवासी गढ़खंगाई माताजी के साथ हुई थी किंतु उसकी मां शोभाबाई ने उसे ससुराल नहीं भेजा था।जिस बात को लेकर मेरी मां से नाराज था।
*ऐसे हुई थी घटना*
28 अगस्त 2019 को रात को बजरंग नगर में अपने घर में सो रही शोभाबाई की तलवार मारकर हत्या कर दी गई थी। और हत्यारा मौके से भाग गया था।
फरियादिया मृतिका की पुत्री ने बताया कि रात में 02:30 बजें उसकी छोटी बहन ने उसे उठाया और कहा कि पीछे से कुछ आवाज आ रही है देख लो। तभी वह उठी तो उसने देखा कि बिस्तर पर एक तलवार पडी है और उसकी मां के गले से खून बह रहा था। देख वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी तो आस-पास के लोग आ गए, जिन्होंने उसकी मां को रतलाम के सरकारी अस्पताल पहुंचाया,जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया।
*जांच में मिलें इन तथ्यों से हुआं खुलासा*
फरियादी द्वारा बताई उक्त घटना की रिपोर्ट पंजीबद्ध कर तत्कालीन थाना प्रभारी स्टेशन रोड राजेन्द्र वर्मा द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की। जांच के दौरान घटना स्थल से तलवार,बीडी और माचिस के जले हुए टुकडे जप्त किए। साथ ही मृतिका का पीएम करवाकर पीएम रिपोर्ट प्राप्त की। रिपोर्ट में पाया कि मृतिका का मोबाईल जो घटना के समय घर में नहीं मिल रहा था। मोबाइल की काल डिटेल की सीडीआर निकलवाने पर घटना रात्रि 12 बजें एक एसएमएस मृतिका के जमाई बबलू द्वारा किया जाना तथा टॉवर लोकेशन घटना स्थल के आस-पास की मिलने पर घटना में आरोपी का होना पाया।तब 2 सितम्बर को आरोपी बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया।
*मौके की स्थिति की बार-बार जानकारी लेता रहा था आरोपी*
हत्यारे बबलू द्वारा घटना की रात्रि में साक्षीयों से बार-बार फोन लगाकर स्वयं की उपस्थिति कभी अपने घर गढखंगाई माताजी,कभी बाजना में बताते हुए अपनी सास के संबंध में जानकारी लेना कि वह कहां है?, कैसी हालात में है ? उसकी मौत हो गई क्या? जैसे सवाल खड़े किए और दुसरे दिन सुबह अस्पताल में स्वयं का उपस्थित होना संदेह के घेरे में आ गया और कड़ी पूछताछ में अपराध कबूल लिया।
हत्यारे बबलू ने पुलिस को बताया कि शादी के उपरान्त मेरी सास मेरी पत्नी को मेरे साथ नहीं भेज रहीं थीं। मैं पत्नी को लेने जाता तो मेरी सास मुझे भगा दिया करती थी।इस बात से मैं तनाव में था और मैंने उसकी हत्या कर डाली।
घटना की रात मैं ससुराल के क्षेत्र में रहा और रात को मौका देखकर पीछे की दीवार कूदकर कमरे में पहुंच कर सास का तलवार से गला रेत कर हत्या कर दी। और वहां से भाग निकला। भागते समय सास का मोबाइल भी लें गया था।