भोपाल: विधानसभा अध्यक्ष इस साल अपने अस्थाई निजी स्टाफ रखने के लिए उनके खर्चो पर इस साल ज्यादा राशि खर्च कर सकेंगे। वित्त विभाग ने इसके लिए लिमिट बढ़ाकर चालीस लाख रुपए कर दी है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष अपने पास निजी स्टाफ में माली, चौकीदार, चपरासी, ड्राइवर सहित अन्य अस्थाई स्टाफ को रखने पर अभी तक साल भर में केवल 25 लाख रुपए खर्च कर सकते थे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के लिए सुविधाओं के तहत सालाना फुटकर स्टाफ के वेतन-भत्तों के लिए होने वाली खर्च की सीमा बढ़ाने की मांग की थी। विधानसभा सचिवालय ने इस प्रस्ताव को संसदीय कार्य विभाग के पास भेजा था। संसदीय कार्य विभाग ने खर्च सीमा बढ़ाने के लिए मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था। अब वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है।
इसलिए इस वर्ष 2022-23 में अब विधानसभा अध्यक्ष मार्च 2023 तक अपने निजी अस्थाई स्टाफ के उपर चालीस लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। पूर्व में तय खर्च में पंद्रह लाख रुपए सालाना का खर्च बढ़ाया गया है।
इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय सेवा अधिनियम की धारा चार के अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय भर्ती तथ सेवा शर्ते नियम में संशोधन कर दिया हे। इसके नियम 17 में बदलाव करते हुए वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए यह खर्च सीमा चालीस लाख तक सीमित रखी गई है