St. Teresa Land Scam : 250 करोड के सेंट टेरेसा जमीन घोटाले में हाईकोर्ट में शून्य घोषित, कलेक्टर का आदेश भी निरस्त!

देखिए VDO : इस मामले में हाई कोर्ट एडवोकेट ईशान तिवारी ने क्या जानकारी दी!

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St. Teresa Land Scam : 250 करोड के सेंट टेरेसा जमीन घोटाले में हाईकोर्ट में शून्य घोषित, कलेक्टर का आदेश भी निरस्त!

धार से वरिष्ठ पत्रकार छोटू शास्त्री की रिपोर्ट

Dhar : 250 करोड़ के बहुचर्चित सेंट टेरेसा जमीन घोटाला मामले में एक नया मोड़ आ गया। इस मामले में आयुषी जैन एवं सरिता जैन द्वारा दायर याचिका को स्वीकारते हुए हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ की गई आपराधिक कार्रवाई को शून्य और अमान्य घोषित कर दिया। साथ ही कलेक्टर और एसपी पर संयुक्त रूप से 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। यह कार्यवाही पुलिस और जिला प्रशासन ने सेंट टेरेसा जमीन घोटाला मामले में की थी।

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सेंट टेरेसा से जुड़े मामलों में भू माफियाओं ने राहत की सांस ली। धार के मगजपुरा स्थित 250 करोड़ रुपए बाजार मूल्य की सेंट टेरेसा स्कूल की जमीन को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगा था। इसको लेकर ग्राम पांदा निवासी जयसिंह केशरसिंह ठाकुर की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने 28 नवम्बर 2021 को 27 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की। इसी पर ईडी की कार्रवाई भी चल रही है। हाई कोर्ट ने इस मामले में धार कलेक्टर द्वारा जारी आदेश को निरस्त कर दिया। 14 पेज के फैसले में कोर्ट ने कलेक्टर और एसपी द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि ये अधिकारी संयुक्त रूप से याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपए का भुगतान करे।

250 करोड़ का सेंट टेरेसा घोटाला देश का चर्चित घोटाला था। इस पर सरकार ने लीज को भू माफियाओं ने हेर फेर कर बेच दिया था। इसी को लेकर एक शिकायत की गई और शिकायत के आधार पर 27 लोगों को आरोपी बनाकर उन पर प्रकरण दर्ज कर उन्हे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था।