MPPSC की सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए अजीब शर्त, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

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MPPSC की सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए अजीब शर्त, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

भोपाल: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए अजीब सी शर्त तय की है। MPPSC की शर्त के अनुसार इस भर्ती परीक्षा के दौरान वरीयता के अंक केवल उन गेस्ट फैकल्टी को दिए जाएंगे जिन्होंने वर्ष 2019-20 में गेस्ट फैकल्टी के रूप में अध्यापन कराया है। इसके पहले और बाद में पढ़ाने वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस मामले में हाईकोर्ट ने MPPSC से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में MPPSC के विज्ञापन की शर्तों के बाद कुछ प्रतिभागियों ने इसको चुनौती दी थी और कोर्ट से न्याय का आग्रह किया। इसके बाद शुक्रवार को इस मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के उपरांत जवाब मांगा गया है।

जस्टिस प्रणय वर्मा की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान याचिका कर्ता मुश्ताक खान, खुशबू पुरोहित, मीनल व अन्य की ओर से अधिवक्ता आकाश शर्मा ने पैरवी की। अधिवक्ता शर्मा ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसे कई कालेज हैं जहां सालों से बड़ी संख्या में युवा गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ा रहे हैं। उनके द्वारा सहायक प्राध्यापक के स्थायी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया गया है लेकिन MPPSC की यह शर्त जिसमें सिर्फ एक साल पढ़ाने वालों को लाभ देने की बात कही गई है, युवाओं के साथ ठगी जैसे और अन्यायपूर्ण है। ऐसी व्यवस्था में कम अनुभवी व्यक्ति को वरीयता अंक का लाभ मिलेगा जबकि सालों से पढ़ा रहे युवा इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने जवाब तलब किया है।