Strictness in MP Board Exams : बोर्ड परीक्षाओं में सख्ती, भीड़ और शोर हुआ तो एफआईआर!
Bhopal : 5 फरवरी से होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है और इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार का शोर करने भीड़ इकट्ठा होने पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।
प्रश्नपत्र लाने से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के जमा करने के लिए अलग-अलग अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसमें केंद्राध्यक्ष व सहायक केंद्राध्यक्षों को जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में किसी प्रकार की सामूहिक या व्यक्तिगत नकल, प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका बदल दिया जाना, परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका लेकर भागने या फाड़ने जैसी घटना होती है, तो मंडल कार्यालय के साथ-साथ कलेक्टर को तत्काल जानकारी देना होगी। वहीं परीक्षा केंद्र के आस-पास भीड़ एकत्र न हो सके और परीक्षा केंद्रों के आस-पास लाउडस्पीकर का उपयोग न हो सके। ऐसा होने या भीड़ एकत्र होने की स्थिति में लाउडस्पीकर जब्त कराकर व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस को परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
माशिमं द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं में यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या कोई व्यक्ति इसमें उसकी सहायता करता है तो सजा का प्रावधान है। कक्ष में सामूहिक नकल या अन्य व्यक्ति द्वारा नकल करवाने पर सभी परीक्षार्थियों का परीक्षाफल निरस्त होगा। दोनों परीक्षाओं में प्रदेश के करीब 17 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं।
20 छात्रों पर एक पर्यवेक्षक
परीक्षाओं में 20 विद्यार्थी पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। एक कक्षा में 20 से अधिक व 40 से कम विद्यार्थियों पर दो पर्यवेक्षक नियुक्त रहेंगे। विद्यार्थियों की 40 से अधिक संख्या होने पर 15 परीक्षार्थियों पर एक पर्यवेक्षक रहेगा। नकल रोकने के लिए सख्त उपाय किए गए हैं। 10वीं व 12वीं परीक्षा में नकल करने वाले परीक्षार्थियों पर सजा व जुर्माना का प्रावधान है।
परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू
माशिमं द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं में यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या कोई इसमें उसकी सहायता करता है तथा परीक्षार्थियों के धमकी देने या हथियार ले जाने पर भी सजा का प्रावधान है। अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए जाने पर दोषी व्यक्ति को सरकारी सेवा में नहीं लिया जाएगा। परीक्षा केंद्र से 100 गज की दूरी तक धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षा में मोबाइल, साधारण कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, कंप्यूटर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।