Strictness on Blackout : पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में ब्लैकआउट को लेकर सख्त आदेश जारी!

बाहरी रोशनी के लिए इनवर्टर या जनरेटर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया!

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Strictness on Blackout : पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में ब्लैकआउट को लेकर सख्त आदेश जारी!

Chandigarh : पाकिस्तान से तनाव को देखते हुए देश के सीमावर्ती राज्यों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में ब्लैकआउट को लेकर सख्त देश जारी किए गए हैं। इन तीनों राज्यों के कुछ शहरों में अब रात के वक्त रोशनी करना प्रतिबंधित किया गया है। हरियाणा में अंबाला के डिप्टी कमिश्नर ने रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से ब्लैकआउट करने का आदेश दिया है। जिला मजिस्ट्रेट अजय सिंह तोमर द्वारा जारी इस संबंध में आदेश में बाहरी रोशनी के लिए इनवर्टर या जनरेटर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। मौजूदा परिस्थितियों और पाकिस्तान से संभावित हवाई हमले के खतरे का संकेत देने वाली खुफिया सूचनाओं के मद्देनजर, सार्वजनिक सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए रात के समय पूरी तरह से ब्लैकआउट सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

आउटडोर लाइट, बिल बोर्ड, स्ट्रीट लाइट आदि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इनवर्टर, जनरेटर और किसी भी अन्य पावर बैकअप का उपयोग आतंकी/ड्रोन हमले को आमंत्रित कर सकता है। हालांकि, इनका इस्तेमाल घर के अंदर इस शर्त पर किया जा सकता है कि सभी दरवाजे और खिड़कियां मोटे पर्दों से पूरी तरह ढकी हों, ताकि रोशनी बाहर न आए। आपातकालीन स्थिति और समय की कमी को देखते हुए, यह आदेश एकतरफा पारित किया जा रहा है और आम जनता को संबोधित किया जा रहा है।

कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर बीएनएसएस की धारा 223 के तहत कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा।

यहां भी ब्लैकआउट को लेकर सख्ती
हिमाचल के बिलासपुर के जिला मजिस्ट्रेट राहुल कुमार द्वारा जारी एक परामर्श में निवासियों से अपील की गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पूर्ण ब्लैकआउट सुनिश्चित करें, ताकि संभावित हवाई हमले की स्थिति में जोखिम कम से कम हो। हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जिला पंजाब के साथ सीमा साझा करता है, जो पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बाद हाई अलर्ट पर है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, रात के समय सभी लाइटें, चाहे वे बाहर की हों या अंदर की, बंद कर देनी चाहिए, जबकि नागरिकों को आश्रय वाले स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही, किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा बलों के सुचारू संचालन के लिए रात में वाहनों की आवाजाही रोक दी जानी चाहिए।

अमृतसर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट 15 मई तक बंद
एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी तरह की उड़ानों के लिए निलंबन अवधि 15 मई तक बढ़ा दी। यहां जारी एक बयान में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों को सूचित किया जाता है कि अमृतसर एयरपोर्ट से सभी वाणिज्यिक/नागरिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन का निलंबन 15 मई को सुबह 05.30 बजे तक बढ़ा दिया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी प्रतिबंध बढ़ा दिया गया।