Strictness on Social Media : सोशल मीडिया पर सरकार ने चाबुक फटकारा, ऐप्स हटाने के निर्देश!

यह कदम कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन फ्रॉड को रोकने के लिए लिया गया!

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Strictness on Social Media : सोशल मीडिया पर सरकार ने चाबुक फटकारा, ऐप्स हटाने के निर्देश!

New Delhi : डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसे कंटेंट या एप्लीकेशन हटाने को कहा है, जो कॉलर आईडी से छेड़छाड़ की जानकारी या सुविधा देते हैं। DoT ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया है कि गूगल, मेटा, इंस्टाग्राम और ‘एक्स’ समेत सभी दूसरे प्लेटफॉर्म को ऐसे कंटेंट या एप्लिकेशन हटाने होंगे जो कॉलर आईडी से छेड़छाड़ की सुविधा देते हैं।

सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे कंटेंट या एप्लीकेशन को हटाना होगा, जिनकी हेल्प से टेलीकॉम यूजर अपनी पहचान बदल सकते हैं। क्योंकि, दूरसंचार अधिनियम 2023 में इसे अपराध बताया गया है। DoT का यह कदम कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन फ्रॉड (सीएलआई स्पूफिंग) को रोकने के लिए लिया गया।  यह कदम क्यों उठाया गया

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DoT ने यह एडवाइजरी एक इन्फ्लुएंसर के वीडियो के वायरल होने के बाद जारी की है। इस वीडियो में दिखाया गया कि कैसे टेलीकॉम यूजर अपनी कॉलर लाइन पहचान बदल सकते हैं। इसमें अगर वह दूसरे यूजर को कॉल करेंगे तो उन्हें एक अलग नंबर दिखाई देगा।

इस तरीके का यूज करके कोई भी अपना असली नंबर और नाम छुपा सकता है। जब कोई यूजर इसका यूज करके किसी को कॉल करेगा, तो दूसरे यूजर को असली नंबर नहीं बल्कि कोई दूसरा नंबर दिखाई देगा। कॉलर की पहचान के साथ इस तरह की छेड़छाड़ को सीएलआई स्पूफिंग कहते हैं।

मिला इतना समय

आम तौर पर सोशल मीडिया को लेकर नियम इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से जारी किए जाते हैं। लेकिन, इस मामले में DoT ने एक्शन लिया है। इसकी वजह यह है कि इस तरह की छेड़छाड़ टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत आती है। एडवाइजरी के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 28 फरवरी तक इन नियमों के मुताबिक बदलाव करने होंगे।

कानून पालन नहीं करने पर मिलेगी सजा

DoT द्वारा जारी इन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत तीन साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। DoT ने साफ किया है कि कोई भी एप्लिकेशन, जो इस तरह की सेवा देता है या उसका प्रचार करता है, उसे भी अपराध माना जाएगा।