सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की याचिका पर बंद की सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की याचिका पर बंद की सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले में FIR दर्ज हो गई है। नाबालिग शिकायतकर्ता का बयान दर्ज हो चुका है। याचिका का उद्देश्य एफ आई आर दर्ज होना था, जो पूरा हो गया है।

भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच के सामने दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर में क्या प्रगति हुई, इसकी रिपोर्ट दाखिल की।

बृजभूषण सिंह की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है और उन्हें इस मामले में पक्ष भी नहीं बनाया गया है। उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए।

सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफ आई आर दर्ज हो चुकी है। याचिका का उद्देश्य भी यही था जो पूरा हो गया है। सभी शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा भी दे दी गई है। इन सब तथ्यों को देखते हुए इसकी सुनवाई यही पूरी की जाती है। अगर आगे कोई मसला आता है तो पहलवान हाई कोर्ट या संबंधित मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जा सकते हैं।