Supreme Court Decision- Recovery Of Excess Payment To The Employee Is Unfair

सुप्रीम कोर्ट का फैसला 'कर्मचारी को किए ज्यादा भुगतान की वसूली अनुचित!' 

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Long Live-in

New Delhi  :  सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी कर्मचारी को परिलब्धियों या भत्तों का अतिरिक्त भुगतान वसूली योग्य नहीं है, यदि वे एक नियम/आदेश की विशेष व्याख्या के आधार पर किए गए थे, जो कि बाद में गलत पाया गया। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने फैसला दिया कि वसूली से यह राहत कर्मचारियों के किसी भी अधिकार के कारण नहीं दी जाती है, बल्कि न्यायसंगत विवेक का प्रयोग करते हुए कर्मचारियों को होने वाली कठिनाई से राहत प्रदान करने के लिए दिया जाता है।

केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एसएलपी की सुनवाई कर रहा था। इसमें एक शिक्षक द्वारा उसके खिलाफ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 👌 वसूली की कार्यवाही को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा गया था कि सेवा प्रदान करते समय संबंधित विभाग द्वारा की गई गलती कर्मचारी की DCRG राशि से प्रस्तावित वसूली के माध्यम से लाभों को बाद में सुधारा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लगातार कई फैसलों में कहा गया है कि यदि कर्मचारी की और से किसी भी गलत बयानी या धोखाधड़ी के कारण अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया हो! नियोक्ता द्वारा गलत तरीके से अधिक भुगतान किया गया था या वेतन/भत्ते की गणना के लिए सिद्धांत या नियम/आदेश की एक विशेष व्याख्या के आधार पर जो बाद में गलत पाया गया, परिलब्धियों या भत्तों का इतना अधिक भुगतान वसूली योग्य नहीं है।

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कोर्ट ने यह भी माना कि यदि किसी दिए गए मामले में यह साबित हो जाता है कि किसी कर्मचारी को यह जानकारी थी कि प्राप्त भुगतान देय राशि से अधिक था या गलत भुगतान किया गया था, या ऐसे मामलों में जहां त्रुटि का पता चला है या गलत भुगतान के थोड़े समय के भीतर सुधार किया गया है!  मामला न्यायिक विवेक के दायरे में है, और अदालतें किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए आदेश दे सकती हैं।

मामले के तथ्यों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभाग के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि अपीलकर्ता की गलत बयानी या धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप अधिक राशि का भुगतान किया गया था। वास्तव में, प्रतिवादियों का मामला यह है कि अधिक भुगतान केरल सेवा नियमों की व्याख्या करने में त्रुटि के कारण किया गया था, जिसे बाद में महालेखाकार द्वारा इंगित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह फैसला दिया।

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