Supreme Court Reprimanded BCI : सुप्रीम कोर्ट ने BCI को फटकार लगाई, हत्या के दोषियों को LlB की पढ़ाई की अनुमति पर नाराजी!

कानूनी शिक्षा के मामलों में बार काउंसिल दखल न दे, ये शिक्षाविदों का काम!

210
Supreme Court Reprimanded BCI

Supreme Court Reprimanded BCI : सुप्रीम कोर्ट ने BCI को फटकार लगाई, हत्या के दोषियों को LlB की पढ़ाई की अनुमति पर नाराजी!

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि उसे कानूनी शिक्षा के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। अदालत ने साफ कहा कि यह काम विधि विशेषज्ञों और शिक्षाविदों का है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की, जब BCI ने केरल उच्च न्यायालय के 23 नवंबर 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने दो हत्या के दोषियों को वर्चुअल मोड में एलएलबी की पढ़ाई करने की अनुमति दी थी।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कानूनी शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है … इसे विधि विशेषज्ञों और कानून शिक्षाविदों के लिए छोड़ दें। कृपया इस देश की कानूनी शिक्षा पर कुछ दया करें। BCI के वकील ने दलील दी कि सवाल केवल दोषियों को वर्चुअल कक्षाएं लेने की अनुमति देने का नहीं है, बल्कि यह यूजीसी के नियमों के खिलाफ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर दोषियों को ऊपरी अदालतें बरी कर देती हैं तो फिर क्या होगा? अदालत ने कहा कि BCI को इस तरह के ‘प्रगतिशील आदेश’ का विरोध करने के बजाय समर्थन करना चाहिए था।

Also Read: Education Expenses on Parents : शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही छात्रों के अभिभावक पढ़ाई और किताबों के खर्चों से परेशान!

बार काउंसिल की याचिका खारिज

BCI ने यह भी स्पष्ट किया कि वह उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग नहीं कर रहा, बल्कि केवल इस मामले में कानून से जुड़े व्यापक प्रश्नों पर विचार करने का अनुरोध कर रहा है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने BCI की याचिका को खारिज करते हुए केरल हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिससे दोनों दोषियों को ऑनलाइन मोड में एलएलबी की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति मिल गई।

Also Read: Film Review: पिंटू की पप्पी आपदा में अवसर -पिंटू की पप्पी