नई दिल्ली: मध्यप्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। ओबीसी सीट को सामान्य सीट माना जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश यह है कि कानून के दायरे में रहकर चुनाव करवाएं। अगर कानून का पालन नहीं होगा तो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट रद्द भी कर सकता है। मामले में अब 27 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।