Surat Sessions Court- No Relief To Rahul Gandhi: सेशंस कोर्ट ने खारिज की याचिका

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No Relief To Rahul Gandhi: सेशंस कोर्ट ने खारिज की याचिका

सूरत: सूरत की सेशंस कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में आज राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है।

राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को निचली अदालत की ओर से दी गई सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी जिसे आज खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के बाद राहुल गांधी अब अहमदाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सेशन कोर्ट से निराश होने के बाद अब राहुल के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राहुल गांधी कल शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में बीते 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और 2 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इसके 1 दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद उनकी फिर से सांसदी बहाली खटाई में पड़ गई है। अभी तक के फैसले के मुताबिक राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं ।

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