Surrogacy: सरोगसी हेतु आवश्यक इंश्योरेंस की न्यूनतम सीमा अब 10 लाख रूपये

Dy CM शुक्ल की अध्यक्षता में राज्य एसिस्टेडेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं सरोगसी बोर्ड की बैठक संपन्न

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Surrogacy: सरोगसी हेतु आवश्यक इंश्योरेंस की न्यूनतम सीमा अब 10 लाख रूपये

भोपाल: उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल के अध्यक्षता में मंत्रालय वल्लभ भवन में राज्य एसिस्टेडेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं सरोगसी बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने प्रदेश में अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की। राज्य एसिस्टेडेड रिप्रोडक्टिव टैक्नोलॉजी एवं सरोगसी बोर्ड द्वारा राज्य स्तर पर आवेदित सरोगसी प्रकरणों पर समुचित विचार कर यथोचित निर्णय लिया गया। बोर्ड द्वारा सरोगसी हेतु आवश्यक इंश्योरेंस की सीमा न्यूनतम 10 लाख रूपये तय की गई।

उल्लेखनीय है कि राज्य एसिस्टेडेड रिप्रोडक्टिव टैक्नोलॉजी एवं सरोगसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत राज्य एसिस्टेडेड रिप्रोडक्टिव टैक्नोलॉजी एवं सरोगसी बोर्ड का गठन किया गया है। प्रदेश में उक्त अधिनियमों के अधीन वर्तमान स्थिति में 126 संस्थाओं (ए.आर.टी. बैंक, ए.आर.टी. लेवल-1 क्लीनिक, ए.आर.टी. लेवल-2 क्लीनिक तथा सरोगसी क्लीनिक) का पंजीयन किया गया है।
बैठक में विधानसभा सदस्य श्रीमती रीति पाठक, श्रीमती प्रियंका मीणा, श्री विवेक सिंह, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधाई कार्य विभाग श्री भरत कुमार व्यास सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी एवं तकनीकी विशेषज्ञ शामिल रहे।