Suspend: सहायक ग्रेड-तीन बरेले निलंबित
Vidisha: कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने पदैन कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने एवं म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की कंण्डिकाओं का उलंघन करने के फलस्वरूप सहायक ग्रेड-3 श्री रत्नदीप बरेले, को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है।
कलेक्टर श्री सिंह के द्वारा जारी निलंबन आदेश में उल्लेख है कि पठारी तहसील कार्यालय में पदस्थ रहे सहायक ग्रेड 3 श्री रत्नदीप बरेले को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में श्री बरेले का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय लटेरी नियत किया गया है।