Suspend: न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय जेल भेजे जाने पर शिक्षक निलंबित

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Suspend: न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय जेल भेजे जाने पर शिक्षक निलंबित

इंदौर: इंदौर संभाग के बड़वानी जिले में सेंधवा के एक शिक्षक को एक मामले में न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल भेजे जाने पर सस्पेंड कर दिया गया है।

संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास संभाग इंदौर ने सी.एम. राईज स्कूल सेंधवा जिला बडवानी के उच्च माध्यमिक शिक्षक श्री मनोज मराठे के निलंबन का आदेश जारी किया है। यह निलंबन की कार्रवाई उन पर अपराध कमांक 426/2024 धारा 306, 34, भादवि तथा धारा 3(2)5 अजा/अजजा अधिनियम के तहत गिरफ्तारी एवं न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय जेल बड़वानी भेजे जाने पर की गई है।

उल्लेखनीय है कि सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला बड़वानी के प्रस्ताव अंतर्गत म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत यह कार्रवाई की गई है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड पानसेमल जिला बडवानी नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें मूलभूत नियम के तहत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।