
Suspend: झंडा संहिता का उल्लंघन- मंडी निरीक्षक सहित 2 निलंबित
भोपाल: मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने कृषि उपज मंडी समिति लश्कर जिला ग्वालियर के मंडी निरीक्षक और प्रभारी सचिव महेंद्र सिंह मीणा और श्रीमती शशिलता दोहरे सहायक उप निरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति लश्कर को निलंबित कर दिया है। श्रीमती दोहरे के पास दिनारपुर कृषि उपज मंडी के प्रभारी के रूप में कार्य किया जा रहा था।

इस संबंध में जारी आदेश में बताया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में कृषि उपज मंडी समिति लश्कर की उप मंडी दिनारपुर में राष्ट्रीय ध्वज को निर्धारित मानकों के अनुरूप न फहराते हुए केसरिया रंग नीचे की ओर रखते हुए फहराए जाने के फोटोग्राफ सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुए हैं। आदेश में बताया गया है कि मीणा और श्रीमती दोहरे का यह दायित्व था कि स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर भारतीय झंडा संहिता 2002 के निर्धारित मानकों के अनुरूप झंडा फहराते किंतु श्री मीणा और श्रीमती दोहरे द्वारा अपने पदीय दायित्वों के विपरीत लापरवाही बरती जाकर भारतीय झंडा संहिता का उल्लंघन किया गया, जिससे मंडी समिति की छवि धूमिल हुई है।
कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार दोनों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान मंडी निरीक्षक मीणा का मुख्यालय मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल निर्धारित किया गया है वहीं श्रीमती दोहरे का मुख्यालय कृषि उपज मंडी समिति बामोर कला जिला मुरैना निर्धारित किया गया है। दोनों को निलंबन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।





