Suspension Extended : झाबुआ के निलंबित SP की निलंबन अवधि 2 महीने बढ़ी!
Bhopal : छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में निलंबित किए गए झाबुआ के SP अरविंद तिवारी की निलंबन अवधि दो महीने (120 दिन) बढ़ा दी गई। राज्य शासन ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया। गृह विभाग के आदेश में कहा गया कि 19 सितंबर को जारी निलंबन आदेश की अवधि 16 नवंबर को समाप्त हो रही थी। इसे अब 120 दिन के लिए और बढ़ाई जाती है।
गृह विभाग ने एक आदेश जारी करके कहा कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक झाबुआ अरविंद तिवारी को 19 सितंबर 2022 को निलंबित करने के बाद भारत सरकार गृह मंत्रालय से पत्र लिखा गया था। 17 अक्टूबर को 2022 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने IPS अरविंद तिवारी निलंबन के लिए सहमति दी थी। निलंबित अधिकारी के विरुद्ध 16 नवंबर 2022 तक आरोप पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिए थे।
जांच समिति ने अपना अभिमत देते हुए कहा कि आरोप पत्र का जवाब अरविंद तिवारी की तरफ से अभी तक नहीं आया है। इसलिए प्रकरण में अभी और समय लगेगा, इसलिए उनकी निलंबन की अवधि बढ़ाए जाने का पर्याप्त आधार है। इस आधार पर राज्य शासन के गृह विभाग ने नियमों के देखते हुए निलंबित IPS और तत्कालीन झाबुआ एसपी अरविंद तिवारी के निलंबन की अवधि को 120 दिन और बढ़ा दिया है।
आदेश के बाद 4 नवंबर 2022 को IPS अरविंद तिवारी के निलंबन की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि 3 नवम्बर 2022 को अरविंद तिवारी को आरोप पत्र जारी किए थे, जिसका जवाब अभी तक उनकी तरफ से नहीं दिया गया। उनकी 60 दिन की निलंबन अवधि 16 नवंबर 2022 तक है। आरोप पत्र का जवाब अभी तक नहीं आने की स्थिति में इस प्रकरण के निराकरण में और समय लग सकता है।
झाबुआ में यह सब हुआ
झाबुआ जिले के तत्कालीन SP अरविंद तिवारी की ऑडियो क्लिप 18 सितंबर 2022 सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसमें वे पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों के साथ अभद्र भाषा में बात करते सुनाई दे रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा। उन्होंने प्राथमिक जांच के बाद एसपी को 19 सितंबर 2022 निलंबित कर दिया था। इस मामले की सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी।