

Tatkal Ticket Booking System : रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम की जांच पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार!
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत के साथ हाईकोर्ट जाने को कहा!
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आईआरसीटीसी के तत्काल बुकिंग सिस्टम की गहन जांच करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत के साथ अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट में जा सकते हैं।
पीठ ने कहा कि वह याचिका के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं कर रही है। याचिका में संबंधित अधिकारियों को भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम की तत्काल बुकिंग प्रणाली का गहन ऑडिट कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में अधिकारियों को सख्त साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करने का निर्देश देने की भी मांग की गई, ताकि अवैध एजेंटों और दलालों को स्वचालित बॉट्स और अवैध सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से तत्काल बुकिंग प्रणाली में हेरफेर करने से रोका जा सके। ट्रेन यात्रा से एक दिन पहले तत्काल टिकट बुक किए जा सकते हैं।
याचिकाओं को सरल व संक्षिप्त बनाने की जरूरत
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने न्यायिक कार्यवाही में याचिकाओं को सरल और संक्षिप्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि याचिकाओं की ड्राफ्टिंग यानी मसौदा तैयार करने की कला में महारत हासिल करने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है।