Tax On PF: PF खाते से 5 साल पहले पैसे निकाले तो देना पड़ेगा टैक्स

जानिए नियमों में क्या हुए बदलाव

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Tax On PF: PF खाते से 5 साल पहले पैसे निकाले तो देना पड़ेगा टैक्स

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रोविडेंट फंड से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। अब 5 साल से पहले पैसे निकाले तो टैक्स देना पड़ेगा।

5 साल बाद निकासी करने पर टीडीएस नहीं कटेगा। 5 साल से पहले पीएफ अकाउंट से निकाली गई पूरी राशि पर टीडीएस कटेगा। यही नहीं साल में ₹ ढाई लाख से ज्यादा का पीएफ कंट्रीब्यूशन टैक्स के दायरे में आएगा।

बजट में टीडीएस को लेकर एक अहम बदलाव और किया गया है। अगर आप अपने पीएफ खाते से 1 अप्रैल 2023 के बाद पैसा निकालेंगे तो अब आपको 30 परसेंट की जगह 20 फीसदी ही TDS देना होगा। भले ही आपका खाता पैन कार्ड से लिंक हो या नहीं ।

अगर आप 1 अप्रैल 2023 से पहले ईपीएफ से निकासी करते हैं तो आपको पहले की तरह से TDS देना होगा।
अगर कोई खाताधारक 5 साल के अंदर पैसे निकालता है तो उसे टीडीएस भरना पड़ता है। वहीं 5 साल के बाद पैसे निकालने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने बजट में जानकारी दी थी कि इसके लिए ₹10000 की लिमिट को हटाया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आधार से लिंक नहीं है तो पीएफ खाता खोलने के 5 साल से पहले निकासी होने पर पीएफ निकासी पर कर देना होगा। पीएफ खाता अगर खाता धारक के पैन कार्ड से जुड़ा है तो निकासी राशि पर कोई TDS नहीं लगाया जाएगा जो रकम PF से निकाली जाएगी उस वर्ष की खाताधारक की कुल योग्य आय में जुड़ जाएगी और उस पर खाता धारक के आयकर स्लैब के अनुसार कर देना होगा।

अगर पीएफ खाता धारक खाता के पैन कार्ड से जुड़ा नहीं है तो उसके पीएफ खाते में उपलब्ध शुद्ध राशि पर टीडीएस काटा जाता है। वर्तमान में टीडीएस दर 30% है जो 1 अप्रैल 2023 से घटकर 20% हो जाएगी।