भोपाल: ग्रामीण अंचलोें में लगने वाले हॉट बाजारों मेें अब गाय, भैस, बकरी, घोड़ा, ऊंट, गधा, सुंअर बेचने पर टैक्स देना होगा। वहीं हॉट बाजार में प्रचार के लिए स्टाल लगाने पर डेढ़ सौ रुपए रोजाना तक शुल्क देना होगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए प्रावधान करने जा रहा है। मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत अनिवार्य कर तथा फीस नियमों में इसके लिए संशोधन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत या उसके नियंत्रण में आने वाले किसी बाजार या स्थान पर अब पशुओं की बिक्री की जाती है तो बेचने के लिए ऐसे पशुओं का पंजीयन कराना होगा इसके लिए बकरा, बकरी के लिए प्रति पशु 25 से 50 रुपए फीस देना होगा वहीं भैसा, भैस, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी, ऊंट, सुअर, गधा, बछड़ा, बछड़ी की बिक्री के लिए पचास से सौ रुपए तक प्रति पशु फीस चुकाना होगा। इन सभी प्रस्तावित संशोधनों को अगले माह से लागू किया जाएगा।
ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले बाजार या स्थान में सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति पर या भवन या संरचना का उपयोग करने के लिए अब शुल्क तय कर दिया गया है। यहां प्रति वर्गमीटर जगह के लिए तीन रुपए से पांच रुपए रोजाना शुल्क देना होगा। इन बाजारों में हाथ ठेले पर सामग्री बेचने के लिए बीस रुपए से तीस रुपए रोजाना फीस लगेगी। लोडिंग वाहन आॅटो, ट्राली से सामग्री बेचने पर तीस से पचास रुपए शुल्क लगेगा। प्रचार-प्रसार के लिए निजी व्यक्तियों तथा प्रतिष्ठानों द्वारा स्टॉल लगाने पर सौ रुपए से डेढ़ सौ रुपए प्रति दिन के हिसाब से फीस चुकाना होगा।
नाई, किराने की दुकान पर पचास प्रतिशत छूट-
गांव के बाजार में नाई की दुकान तथा किराने की दुकान के रुप में नियमित सेवाएं प्रदान करने वालों को मौजूदा कर की दरों में पचास प्रतिशत बाजार फीस देना होगा। महिला स्वसहायता समूहों , स्थानीय शिल्पियों और कारीगरों को भी पचास प्रतिशत तक बाजार फीस में छूट दी जाएगी।