Tax Rebate In Gwalior Fair:ग्वालियर व्यापार मेले में गैर परिवहन हल्के वाहनों के टैक्स पर 50% की छूट

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Tax Rebate In Gwalior Fair:ग्वालियर व्यापार मेले में गैर परिवहन हल्के वाहनों के टैक्स पर 50% की छूट

ग्वालियर। राज्य शासन द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला 2022- 23 अवधि के दौरान गैर परिवहन यानों तथा छोटे (हल्के) परिवहन यानों के क्रय करने पर खरीदारों को विभिन्न शर्तों के साथ संदाय जीवनकाल कर की दर पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की है।

ग्वालियर व्यापार मेले में 50% टैक्स की छूट के संबंध में जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991 ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा ऐसे गैर परिवहन यानों तथा छोटे (हल्के) परिवहन यानों जो जीवनकाल कर संदाय के दायी हैं और ग्वालियर व्यापार मेला वर्ष 2022-23 की कालावधि के दौरान विक्रय किये जायेंगे, को संदाय जीवनकाल कर की दर पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है। यह छूट निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबंधों के अध्ययीन रहते हुये दी जायेगी, अर्थात् ग्वालियर व्यापार मेला वर्ष 2022-23 में गैर परिवहन यानों तथा छोटे (हल्के ) परिवहन यानों को, मेला अवधि के दौरान विक्रय पर जीवनकाल कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी ।

 

विक्रित वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर में स्थाई पंजीयन कराने पर ही छूट दी जायेगी ।
ग्वालियर के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर से व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने पर ही वाहन विक्रय कर सकेंगे।