

Tehsildar Removed: पूरे देश में चर्चा का विषय, MP के इस जिले का हुआ निधन! मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले तहसीलदार हटाए गए, जांच के आदेश, ऑपरेटर सेवा से पृथक
परानिधेश भारद्वाज की रिपोर्ट
भोपाल: मध्य प्रदेश का एक जिला इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल तहसीलदार ने एक ऐसा प्रमाण पत्र जारी कर दिया है जिसमें इस जिले को मृत बता दिया है।
अब तक आपने सिर्फ यह सुना होगा कि किसी अधिकारी ने जिंदा शख्स का मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया। लेकिन मध्य प्रदेश के एक अफसर ने तो एक जिले को ही मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया।
दरअसल, मध्य प्रदेश के भिंड में लापरवाही की इंतहां तब पार हो गई जब एक तहसीलदार ने जिले का मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया। इसका एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
जानिए क्या लिखा है पत्र में
इस पत्र में लिखा है- “आवेदक गोविन्द पुत्र/पुत्री/पत्नी रामहेत निवासी चतुर्वेदी नगर, वार्ड 22, Bhind (M), Bhind, भिण्ड द्वारा रजिस्ट्रार को मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1999 की कण्डिका 9(3) के अंतर्गत निर्देश देने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र/घोषणा पत्र/अन्य दस्तावेज एवं नगर निगम का अनापत्ति पत्र पर आधारित है, संतुष्ट हूं। भिण्ड पिता का नाम भिण्ड, माता का नाम भिण्ड, मृत्यु स्थान भिण्ड, भिण्ड भिण्ड (घर) पर दिनांक 08/11/2018 को हुआ है।अतः आदेश द्वारा निर्देशित करता हूं कि भिण्ड पुत्र भिण्ड के मृत्यु को मृत्यु रजिस्टर में दर्ज किया जाये।“
इस घटना के बाद कलेक्टर भिण्ड ने मोहनलाल शर्मा सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं प्रभारी तहसीलदार तहसील भिण्ड शहर को कार्यालय अधीक्षक भू-अभिलेख भिण्ड में कार्य करने हेतु आदेशित किया है।
श्री शर्मा के वृतों का प्रभार श्री देवेन्द्र सिंह नायब तहसीलदार वृत पीपरी को सौंपा गया है।
कलेक्टर भिण्ड श्री संजीव श्रीवास्तव द्वारा आदेशित कर कहा गया है कि कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसील भिण्ड द्वारा प्रकरण दिनांक 05 मई 2025 के संबंध में तहसीलदार श्री मोहनलाल शर्मा द्वारा आवेदक गोविंद पुत्र रामहेत निवासी चतुर्वेदी नगर वार्ड नं. 22 भिण्ड द्वारा रजिस्ट्रार म.प्र. जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम के तहत निर्देश देने हेतु आवेदन पत्र दिया गया। जिस पर क्रमांक 2 एवं 3 में आवेदक का नाम, पिता का नाम, मृत्यु स्थान सभी भिण्ड लिखा होकर मृत्यु को रजिस्टर में दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त प्रकरण की जांच हेतु श्री एल.के. पाण्डेय अपर कलेक्टर भिण्ड को जांच अधिकारी को 01 माह के अंदर रिकार्ड एवं समस्त दस्तावेजों के आधार पर विस्तृत जांच कर कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने संचालक एवं अनुबंधित ऑपरेटर लोक सेवा केंद्र, भिण्ड शहरी को आदेशित किया है कि लोक सेवा केन्द्र भिण्ड शहरी में दिनांक 15 अप्रैल 2025 को दर्ज मृत्यु के 01 वर्ष के पश्चात पंजीयन की अनुमति का आवेदन RS/420/2304/1105/2025 में केंद्र ऑपरेटर श्री राघव बघेल द्वारा ऑनलाइन करते समय नाम/माता का नाम/मृत्यु के स्थान में “भिण्ड टाइप किया गया है, जिसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निराकरण उपरांत जारी मृत्यु पंजीयन आदेश में बिंदु क्रमांक 2 एवं 3 पर गलत जानकारी के साथ जारी होना पाया गया है।
आपको ज्ञात है प्राधिकृत अधिकारी स्तर पर अपडेट हेतु कोई विकल्प नहीं होता है, जिससे वरिष्ठ स्तर पर उसको सही नहीं किया जा सकता है। आपको निर्देशित किया जाता है की उक्त ऑपरेटर को तत्काल सेवा से पृथक कर इस कार्यालय को सूचित करें।
लोक सेवा केंद्र का यह कृत्य जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी से सम्पादित अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है क्यों ना आपके विरुद्ध उक्त हेतु आरएफपी में निहित प्रावधान अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाए। इस हेतु अपना जवाब 24 घंटे में समक्ष में प्रस्तुत करें।