रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट
Ratlam: न्यायालय ने 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी मदन पिता सोमा उम्र 25 वर्ष निवासी बिलपांक को धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट,धारा 376(2)(आई) भादवि में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000रू अर्थदंड एवं धारा 366-क भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रू अर्थदंड साथ ही सहयोगी आरोपी राजा उर्फ राजू पिता कचरू मकवाना उम्र 37 वर्ष निवासी बिलपांक को धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास व धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 500-500रू अर्थदण्ड एवं धारा 16/17 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000रू अर्थदण्ड तथा 11/12 पॉक्सो एक्टा में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 500रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
मामले में मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि अवयस्क पीड़िता के पिता ने थाना बिलपांक में उसकी 15 वर्षीय अवयस्क पुत्री के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह रात्रि में घर पर ही सोई थी। सुबह जब 6 बजे उसने उठकर देखा तो पुत्री को नहीं पाकर आस-पास व रिश्तेदारों में पता किया परंतु उसका पता नहीं चला।गांव में रहने वाले मदन पिता सुमा भील की तलाश करी तो वह भी घर पर नहीं मिला। उसने कहा कि मुझे शंका है कि मदन ही उसकी अवयस्क पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया।फरियादी की सूचना पर मदन के विरूद्ध धारा 363, 366 भादवि में अपराध पंजीबद्ध किया।और घटना के दुसरे दिन दिनांक 03.01.2015 को ही नाबालिग अपने माता-पिता के साथ थाने पर उपस्थित हुई जहां पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि रात 12 बजे घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आने पर उसने दरवाजा खोला तो वहां राजा था राजा ने उससे कहा कि मदन बुला रहा है और ऐसा कहकर राजा उसे मोटर सायकिल पर बिठाकर खेत में मदन के पास ले गया और फिर राजा वहां से चला गया।मदन ने उसके साथ पत्नी बनाने का झांसा देकर दुष्कर्म किया, उसने बताया कि मदन ने पूर्व में भी उसके साथ कई बार पत्नी बनाने का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। उसके बाद राजा खेत पर आया और राजा ने भी उसके साथ संबंध बनाने का दबाव डाला तब उसने मना कर दिया तो राजा ने उसके साथ थप्पड़ों से मारपीट की और गिरा दिया और वहां से भाग गया।फिर वह अपने घर पंहुची और अपने माता-पिता को घटना बताई तथा उन्हें साथ लेकर थाने आई। पीडिता द्वारा बताई गई घटना पर पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं का इजाफा कर पीड़िता का मेडिकल कराया। मेडिकल में पीड़िता के गर्भवती होने की पुष्टि हुई।आरोपी मदन व राजा उर्फ राजु को 4.जनवरी.2015 को गिरफ्तार किया जाकर मेडिकल कराया और साक्ष्य के साथ पड़ताल कर आरोपीतों के विरूद्ध धारा 363,366,376,34 भादवि 5/6 पॉक्सो एक्ट में विशेष न्यायालय में दिनांक 3.मार्च.2015 को पेश किया गया।
मामले में विशेष न्यायालय ने 24.दिसम्बर.2021 को अभियोजन की ओर से पेश किए साक्ष्य को सही मानते हुए आरोपीतों को दोषसिद्ध किया गया।अभियोजन की और से पैरवी श्रीमती गौतम परमार द्वारा की गई।