पीठ में चाकू मार हत्या करने के इरादे से हमला – आरोपी को 5 वर्ष की सजा, नाबालिग आरोपी का केस विचाराधीन!

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पीठ में चाकू मार हत्या करने के इरादे से हमला – आरोपी को 5 वर्ष की सजा, नाबालिग आरोपी का केस विचाराधीन!

 

Ratlam : जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरे की कोर्ट ने युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी राजीव उर्फ राजू को 5 वर्ष की सजा सुनाई तथा एक अन्य नाबालिग आरोपी का केस न्यायालय में चल रहा हैं। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि 21 मार्च 2025 को शहर के चांदनी चौक में काम करने वाले योगेश राठौड़ उर्फ बब्बू पर शाम 7-30 बजे आजाद चौक में एक नाबालिग समेत 2 लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते चाकू से हमला कर दिया था। योगेश के शोर मचाने पर आवाज सुनकर चांदनी चौक में काम करने वाले महेंद्र राठौर व बादल उर्फ धर्मेंद्र जाट ने आकर बीच-बचाव किया था और घायल को अस्पताल लेकर आए थे। मार-पीट में चाकू योगेश की पीठ में फंस गया था। इसके साथ-साथ दुसरे नाबालिग आरोपी ने भी योगेश के साथ मार-पीट की थी. घायल योगेश की रिपोर्ट पर पुलिस ने राजीव उर्फ राजू पिता रमेश उर्फ रंगा मईड़ा निवासी हरिजन बस्ती, सिलावटों का वास व एक नाबालिग के विरुद्ध केस दर्ज किया था।

जिला सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरे की कोर्ट में 12 साक्षी एवं वैज्ञानिक रिपोर्ट पेश की गई थी, मामले में आरोपी राजीव को चाकू से जानलेवा हमला करने का दोषी पाया!