

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा, जुर्माना भी लगाया!
Bhopal : न्यायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल विशेष न्यायाधीश द्वारा दुष्कर्म के आरोपी सलमान को धारा 376(3), 506 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट मे दोषसिद्ध पाते हुए धारा 376(3) भादंवि व 3/4 पास्को एक्ट मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपए अर्थदंड एवं 506 भादंवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुश्री दिव्या शुक्ला एवं श्रीमती ज्योति कुजूर द्वारा की गई है। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि 15 सितम्बर 2021 को पीड़िता ने अपनी माता के साथ थाना शाहजहानाबाद पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने मां और भाई-बहन के साथ रहती हैं। उसके पापा की मृत्यु हो चुकी है। आरोपी सलमान को वह बचपन से जानती हैं वह उसके पापा के दोस्त है और घर आते-जाते रहते हैं।
आरोपी उसके साथ गलत हरकत करता था, इसलिए वह उसके पास नहीं जाती थी। जब भी वह घर पर अकेली रहती थी तो आरोपी उसे पकड़ लेता था और उसके साथ गलत काम करता था। दिनांक 15 सितम्बर 2021 को शाम करीबन 5 बजे उसकी मां और बहन गल्ले का सामान लेने बाजार गए थे तो वह घर में अकेली थी तभी सलमान आया और उससे बाहर वाले स्टाफ रूम की चाबी मांगी और उसने चाबी दे दी फिर आरोपी सलमान ने रूम खोला और उसे पकड़कर उसकी मर्जी के बिना 4-5 बार गलत काम किया और धमकी दी कि किसी को कुछ बताया तो जान से मारने दूंगा।
मामले में पुलिस थाना शाहजहानाबाद द्वारा अपराध क्रमांक 618/2021 धारा 376,376(2)(n),506,376(3) भादवि व 5/6 पास्को का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क, साक्ष्य एवं दस्तावेजों से सहमत होकर आरोपी सलमान को धारा 376(3) भादवि व 3/4 पास्को एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड एवं 506 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया।