

युवक की हत्या के प्रयास मामले में आरोपियों को 3 वर्ष का कारावास, 4 हजार अर्थदंड की सजा!
Ratlam : शराब पीने के रुपए नहीं देने पर 4 आरोपियों द्वारा युवक पर चाकू से हमला कर घायल करने के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव ने चारों आरोपियों को 3 वर्ष के कारावास और 4 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि शहर की जावरा रोड़ निवासी योगेश कैथवास ने 11 जनवरी 2015 को शहर के स्टेशन रोड़ थाने पर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं रात्रि लगभग 10 बजे मेरे दोस्त मनीष तथा उसके भाई प्रशांत व सुनील के साथ बाहर घुम रहा था। उसी समय 2 मोटरसाइकिलों पर सवार अनिल, संजय, पंकज और विनोद आए और उन्होंने मुझसे शराब पीने के लिए रुपए मांगे मैंने रुपए देने से इंकार किया तो चारों आरोपी मुझे मां बहन की गालियां देने लगे और अनिल ने चाकू से मेरे सीने के बाईं और तथा बाई कोनी पर चाकू से हमला कर दिया।
पुलिस द्वारा फरियादी योगेश कैथवास की रिपोर्ट पर धारा 307 व 327 भादंवि में अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए साक्ष्य व तर्क को सही ठहराते हुए द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव द्वारा आरोपीगण अनिल पिता श्यामलाल संजू उर्फ संदीप पिता चंद्रमुकुट, पंकज उर्फ आकाश पिता गोवर्धनलाल तथा विनोद पिता भेरुलाल को धारा 307 भादंवी में 3 वर्ष तथा 327 भादंंवी में 2 वर्ष की सजा व अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई!