घर में घुसकर महिला की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, 12 हजार अर्थदंड भी लगाया!

392

घर में घुसकर महिला की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, 12 हजार अर्थदंड भी लगाया!

 

Ratlam : महिला के आभूषण लुटने की नियत से घर में घुसकर महिला की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास और 12 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशा शाक्यवार ने बताया कि 23 अप्रैल 2021 को फरियादी सत्यनारायण जोशी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं सुमंगल गार्डन के पास में रहता हूं और मेरे घर के पास में महामाया थैरेपी सेंटर संचालित करता हूं। मेरे बेटे की सास रामुबाई (55) पति स्वर्गीय हरिशंकर जोशी निवासी सुंदरवन कॉलोनी हैं। रामुबाई की 2 बेटियां रतलाम की दुसरी कॉलोनी में रहती हैं और रामुबाई अपने मकान के निचले हिस्से में बने कमरे में अकेली रहती हैं मकान के उपरी हिस्से में एक किराएदार रहता था।

रामूबाई खाना बनाने का काम किया करती थी। रात सवा 9 बजे कॉलोनी में रहने वाले 2 लड़कों ने बताया कि रामुबाई की किसी ने हत्या कर डाली हैं। मैं उनके घर पर पंहुचा तो रामुबाई के चेहरे, गाल, गले, पेट और छाती पर धारदार हथियार के निशान थे और महिला खून से लथपथ पड़ी थी। महिला के शरीर पर कुछ आभुषण थे और कुछ कोई निकालकर ले गया था।

थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने मुखबिरों से मिली सूचना पर आरोपी अनिल (25) पिता गोपीलाल पंड्या निवासी नवचेतना कॉलोनी को पकड़ा पूछताछ में उसने बताया था कि मैंने कर्ज से परेशान होकर महिला के आभूषण लुटने के लिए उसकी हत्या कर डाली थी। पुलिस ने आरोपी पंड्या के घर से आभुषण और हत्या में प्रयुक्त किया गया चाकू जब्त किया। आभुषणों में सोने के टॉप्स, सोने की 4 चूडियां थी। मीडिया सेल प्रभारी कृष्णकांत चौहान ने बताया कि प्रकरण में शासन की और से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशा शाक्यवार के साथ विशेष लोक अभियोजक एसडीपीओ संजय वसुनिया ने की!