जो शाखा ही नहीं उसे ही दे दिए थे मोटर व्हीकल एक्ट में चालान काटने के पॉवर
भोपाल: शासन ने दो महीने पहले मोटर यान अधिनियम के तहत जुर्माने को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन में बड़ी चूक कर दी थी। दो महीने बाद जब इस गलती का पता चला तो उसे सुधारा गया। तब शासन ने ऐसी शाखा के अफसरों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को चालान का अधिकार दे दिया जो शाखा मध्य प्रदेश में है ही नहीं।
यह पूरा मामला 6 मार्च को जारी हुए परिवहन विभाग के मोटरयान अधिनियम में नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि संशोधन को लेकर था। इस आदेश में बताया गया था कि पुलिस विभाग की यातायात शाखा के निरीक्षक, उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक नियम संशोधन अनुसार चालान की कार्यवाही कर सकते हैं।
जबकि प्रदेश के पुलिस महकमे में यातायात शाखा अलग से है ही नहीं। यहां पर यातायात पुलिस होती है, जो जिला पुलिस अधीक्षक के अंडर में होती है। स्टेट लेवल पर यातायात से जुड़े मामलों को पुलिस ट्रैनिंग एण्ड इंस्टीट्यूट (पीटीआरआई) देखता है।
अब परिवहन विभाग को अपनी यह गलती समझ में आई। इसके बाद पुराने आदेश में हाल ही में संशोधन किया गया। जिसमें कहा गया कि पुलिस विभाग की यातायात शाखा के स्थान पर राज्य में पुलिस थानों एवं यातायात पुलिस थाना लिखा हुआ माना जाए।