कलेक्टर ने 6 कालोनाइजरों के विरुद्ध एफआईआर के दिए निर्देश

बगैर अनुमति के बनी पैथालाजी को ध्वस्त करने के दिए निर्देश, 44 अनाधिकृत कालोनियों में शीघ्र प्रारम्भ होंगे निर्माण कार्य

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कलेक्टर ने 6 कालोनाइजरों के विरुद्ध एफआईआर के दिए निर्देश

Ratlam।कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने नगर पालिका जावरा की कालोनियों का निरीक्षण करते हुए पार्षदों एवं नागरिकों से चर्चा की और उन्होंने कॉलोनियों के विकास के सम्बन्ध में टाइम लाइन तय की।वर्ष 2016 के पूर्व की 44 अवैध कालोनियों में से 5 कॉलोनियों पर पूर्व से एफआईआर करवाई जा चुकी है।3 कालोनियां ग्रामीण क्षेत्र में पाई गई हैं।9 कॉलोनाइजरों की मृत्यु हो चुकी है।इसके अलावा 30 कालोनियों में एफआईआर की कार्रवाई अभी कुछ समय पूर्व नगर पालिका के आवेदन से थानों में कार्यवाही हुई हैं।

 

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निरीक्षण में कलेक्टर ने जावरा की नित्यानन्द कालोनी में बगैर अनुमति निर्मित पैथालाजी सेन्टर को ध्वस्त करने के निर्देश दिए।शहर की अविकसित 38 कालोनियों में 6 कॉलोनाइजरों पर कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए,जिनके द्वारा अनुमति देने के बाद भी शासन के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।बता दें कि शेष 32 कॉलोनियों के कॉलोनाइजर्स पर भी पड़ताल पश्चात एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शहर में वैध एवं अवैध कालोनियों के विकास हेतु अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी कर दी जाए जो शार्ट टेंडर होंगे। आगामी 25 मार्च तक अंतिम प्रकाशन करने तथा उसके पश्चात दावे आपत्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए इसके अलावा आगामी 17 मार्च तक स्टीमेट तैयार करने हेतु निर्देशित किया।

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कलेक्टर द्वारा एचएस.राठौर कालोनी का निरीक्षण किया गया तथा कालोनाइजर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने हेतु निर्देश दिए गए।भ्रमण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अविकसित कालोनियों में भूखण्ड एवं भवनों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने हेतु आदेश जारी करने का निर्देश दिया।

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नगर की अविकसित कालोनी नित्यानन्द धाम कालोनी में सार्वजनिक स्थान पर बने पैथालाजी भवन को तत्काल हटाए जाने हेतु निर्देश दिए।प्रताप नगर कालोनी,प्रताप नगर कालोनी 3,बन्नाखेड़ा प्रताप नगर के पास एवं नित्यानंद धाम अविकसित कालोनियों के कालोनाइजरों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने हेतु निर्देश दिए गए।31 दिसम्बर 2016 के पूर्व अस्तित्व में आई 44 चिन्हित अनाधिकृत कालोनियों में नागरिक अधोसंरचना एवं भवन अनुज्ञा प्रदान करने के लिए म.प्र.नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 नियम 23 (3) के तहत प्रकाशन किया गया तथा नियम 23 (4) के तहत अभिन्यास का प्रकाशन किए जाने हेतु नगर पालिका जावरा के तकनीकी अमले को निर्देशित किया।