
कलेक्टर ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था हेतु जिले की सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी
मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट
मंदसौर । नगर में श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर स्थित होकर धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है। नगर की जनसंख्या में वृद्धि होने, अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन एवं किरायेदारों / नौकरों/ पेइंग गेस्ट होम स्टे. प्रतिदिन होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय, मुसाफीरखाना में ठहरने वाले आगन्तुकों एवं आवासरत व्यक्तियों द्वारा असामाजिक, अवांछनीय गतिविधि संचालित किए जाने की आशंका के कारण जन सामान्य के जान माल को खतरा उत्पन्न होने की संभावना है। इन दिनों पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में में कार्तिक मेला भी चल रहा है ।
शहर से जुड़ी नई आबादी, किरायेदारों/नौकरों/पेईंग गेस्ट / होम स्टे, प्रतिदिन होटल, लॉज, धर्मशाला सराय,
मुसाफीरखाना में ठहरने वाले आगन्तुकों की जानकारी संबंधित पुलिस थाना में उपलब्ध कराना आवश्यक है, जिससे समय-समय पर उनका सत्यापन किया जाकर लोक संपति एवं मानव जीवन की सुरक्षा के खतरे को कम किया जा सके।
जिले में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने, लोक संपत्ति तथा मानव जीवन की सुरक्षा के खतरे को कम करने को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने मंदसौर सम्पूर्ण मंदसौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र अंतर्गत सराय अधिनियम 1867 की धारा-8 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेशानुसार होटल लॉज, धर्मशाला, सराय, मुसाफीरखाना, होम स्टे के मुख्य काउण्टर पर प्रबंधक / संचालक का नाम, मोबाईल नंबर स्पष्ट रूप में अंकित हो, ताकि आगन्तुकों को समन्वय करने में सुलभता रहे । ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो दो सप्ताह से अधिक समय तक निवास कर रहे हो, तत्काल संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में मकान/दुकान मालिक, पेईंग स्टे, होम स्टे संचालक द्वारा दी जाये। पेइंग स्टे / होम स्टे की सूचना संबंधित मकान मालिक / संचालक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर तत्काल दी जावे, इसके उपरांत ही पेईंग स्टे होम स्टे पर रखा जावे। होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय, मुसाफीरखाना, होम स्टे संचालक निर्धारित रजिस्टर काउण्टर पर रखेंगे, जिसमें आगन्तुकों के संबंध में पूर्ण जानकारी दर्ज हो। होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय, मुसाफीरखाना, होम स्टे हेतु आगन्तुक का चेहरा सी.सी.टी.वी. में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो, इस प्रकार सी.सी.टी.वी. का इंस्टालेशन करावेंगे, साथ ही एक माह के बैकअप के साथ डी.वी.आर. संधारित करेंगे।मंदसौर नगर के भीतरी मार्गों पर प्रातः 9 बजे से रात्रि 11 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध : कलेक्टर श्रीमती गर्ग

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही
नगर मंदसौर में ट्राफीक का दबाव बढने, भारी वाहनों के नगर में प्रवेश होने से ट्राफीक जाम, प्रदूषण, दुर्घटना की संभावना होने एवं अन्य समस्याओं के कारण कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने लोक हित में तथा कानुन व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से मंदसौर नगर के भीतरी मार्गों पर प्रात: 9 बजे से रात्रि 11 बजे पर की अवधि के लिये भारी वाहन प्रवेश प्रतिबंध किया गया है।
प्रतिबंधित क्षेत्र/रोड
1. महू-नीमच रोड, गुराडिया बालाजी से सीतामऊ ओव्हर ब्रिज तिराहा (फाटक)।
2. 10 नंबर नाका से वीर सावरकर ब्रिज तक।
3. एम.आई.टी. से रामटेकरी तक।
4. एम.आई.टी. (सुशासन भवन मार्ग) से बीकानेर स्वीट्स तिराहा तक।
5. जग्गाखेड़ी (संजीत रोड़) से श्रीकोल्ड तक।
अनिवार्य सेवा के उपयोग में लगे वाहन जैसे एंबुलेंस, दूध वाहन, चिकित्सा सामग्री एवं विशेष अनुमति प्राप्त वाहनों पर उक्त आदेश लागू नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में उक्त क्षेत्र में वाहन प्रवेश की अनुमति पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर द्वारा अपने स्तर से दी जावेगी।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूँकि इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है, अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।





