
प्रदेशभर में अब पीएम ग्रामीण सड़कों के दिन बदलेंगे: TTN पैकेज से अब 20 साल पुरानी सड़कों का होगा संधारण
भोपाल: प्रदेशभर में अब पीएम ग्रामीण सड़कों के दिन बदलेंगे। TTN पैकेज से अब बीस साल पुरानी सड़कों का संधारण किया जाएगा। इन सड़कों के रखरखाव और संधारण हेतु पांच वर्ष के संधारण के प्राक्कलन तैयार किए जाएंगे।
जिन ग्रामीण सड़कों का संधारण किया जाना है उनमें तकनीकी रुप से आवश्यक उन सभी कार्यो को सम्मिलित किया जाएगा जो कि मार्ग से सुचारु एवं सुरक्षित आवागमन के लिए जरुरी है। रोड सेफ्टी के तहत आवश्यक आईटम पूर्व से नहीं कराया गया है तो उसे भी इसमें शामिल किया जाएगा।
आपातकालीन स्थिति के कारण सड़क एवं क्रॉस ड्रेनेज में हुई क्षति जिसका पूर्व में सुधार नहीं कराया जा सका है, इस प्रकृति के कार्य भी आवश्कतानुसार शामिल किए जा सकेंगे। रुटीन मेन्टेंनेस के काम इसमें शामिल नहीं होंगे। जो प्राक्कलन बनेंगे उनके लिए स्थल निरीक्षण करना आवश्यक होगा एवं स्थल की जरुरत के मुताबिक प्रावधान शामिल करना होगा ताकि विचलन की स्थिति निर्मित न हो, क्योंकि अनुबंध की शर्तो के अनुसार आईआर में अधिकतम पच्चीस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जा सकती है। इस काम में ऐसे काम प्रस्तावित नहीं होंगे जो पूर्व संधारण अनुबंध में संविदाकार के दायित्व में सम्मिलित थे। सभी कार्य एसएसआर आधारित माप योग्य कार्य होंगे। प्राक्कलन के साथ कार्य का आवश्यकता से संबंधित तकनीकी प्रतिवेदन और ड्राइंग डिजाईन संलग्न करना जरुरी होगा। किसी मार्ग में इनीशियल रिहेबीलेटेशन का कोई कार्य नहीं किया जाना प्रस्तावित है तो इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।
इनफार्मेशन बोर्ड सिटीजन कैरेक्टर बोर्ड रोड साइनेज केएम स्टोन एवं अन्य के रखरखाव का दायित्व पूर्व एजेंसी का होता है जिसके कारण प्राक्कलन में इन आइटमों को पूर्व एजेंसी से संधारित कराके मार्ग का हस्तांतरण लिए जाने की प्रक्रिया है लेकिन अपरिहार्य स्थिति में इन आइटम को भी शामिल किया जा सकेगा।
सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी मार्गो पर एक अतिरिक्त बोर्ड का प्रावधान किया जाएगा जिसमें केन्द्र,राज्य शासन की सड़क सुरक्षा राहवीर योजना संबंधी विवरण फोन अंकित करना होगा। मूल निर्माण के समय सीसी पेवेमेन्ट का वह भाग जो क्षतिग्रस्त है उसमें आईआरसी एसपी और आईआरसी एसपी के अनुसार संधारण और ओवरले का प्रावधान किया जा सकेगा। आबादी क्षेत्र विस्तार होंने अथवा धनी आबादी की स्थिति में भूमि की अनुपलब्धता एवं अन्य कारण से पानी निकासी की व्यवस्था समुचित न होंने पर नई सीसी मार्ग, नाली के निर्माण कार्य को इस भाग के प्राक्कलन में शामिल किया जा सकेगा।
प्राधिकरण द्वारा निर्मित मार्गो की वह स्थिति जैसे वैली साइड आफ हिल रोड्स, हाई एंबंकमेंट शार्प ब्लाइंड कर्व आदि स्थानों पर आवश्यकतानुसार रोड सेफ्टी आइटम का प्रावधान किया जा सकेगा।
रुटीन मेंटेंनेस वर्क के तहत रेन कट की भराई के कार्य, हार्ड शोल्डर्स भराई, मरम्मत कार्य , कलवर्ट ड्रेनेज की सफाई एवं रखरखाव कार्य, सीसी पेवमेंट ज्वाइंट के मरम्मत कार्य एवं विभिन्न रोड फर्नीचर का रखरखाव, संधारण कार्य संपादित किए जाएंगे। मुख्यालय से निर्धारित और वर्तमान में प्रचलित प्रति किलोमीटर दर पर प्राक्कलन तैयार किया जाएगा।ा मार्गो के सि भाग का बीटी रिन्यूअल नहीं किया गया है उसका संधार भुगतान की दर विफोर रिन्युअल एवं जिसका बीटी किया जा चुका है उसका संधारण भुगतान की दर आफटर रिन्यूअल अनुसार एनवल रुटीन मेंटेनेंस की दरों का भुगनान होगा। टीटीएन अनुबंध के अंतर्गत किए जाने वाले बीटी रिन्युअल की तिथि एफटीएन में किए गए रिन्यूअल के आधार पर निश्चित होगी। बिटुमन सरफेस का रिन्युअल,इमरजेंसी वर्क भी इसमें कराए जा सकेंगे।





